
मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे मिनिस्टर आदित्य ठाकरे के अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर अपशब्द बोलने वाले समित ठक्कर को सोमवार को बेल मिल गई। यह मामला लंबे समय से विवादों में था। ठक्कर 4 नवंबर से जेल में बंद था। कोर्ट ने ठक्कर को 25 हजार के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। बता दें कि इस मामले को लेकर भाजपा ने शिवसेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे। ठक्कर के खिलाफ 2 जुलाई को 2 एफआईआर दर्ज की गई थीं। पहली नागपुर और दूसरी मुंबई के वीपी रोड पुलिस थाना स्टेशन में दर्ज की गई थी। नागपुर पुलिस ने ट्विटर पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उसे 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
काले कपड़े से चेहरा ढंककर कोर्ट में किया गया था पेश...
ठक्कर पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिय पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह पोस्ट 1 और 30 जून को की गई थी। इसके बाद 1 जुलाई को शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए भी गलत शब्द बोले थे। ठक्कर का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, शिवसेना ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जब कोर्ट में पेश किया गया, तो चेहरा काले कपड़े से ढंका गया था। वहीं हथकड़ी भी लगाई गई थी। इसे लेकर परिवार और राजनीति दलों ने आरोप लगाया था कि उसके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। समित के भाई ऋषि ठक्कर ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया था।
बता दें कि ठक्कर के ट्विटर पर 59,000 फॉलोअर हैं। कई सरकारी अधिकारी भी सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करते हैं।
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