Delhi Air Pollution: 6 साल में सबसे अधिक खराब रही नवंबर में दिल्ली-NCR की हवा; AQI 1 दिसंबर को भी ओवरऑल 340

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता(Air Pollution) अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। यह तस्वीर आरके पुरम इलाके की है। पिछले 6 साल में पहली बार नवंबर में सबसे अधिक प्रदूषण सामने आया। 1 दिसंबर को ओवरऑल AQI 340 दर्ज किया गया।

नई दिल्ली. दिल्ली-NCR में अभी भी वायु प्रदूषण(Air Pollution) खराब स्थिति में बना हुआ है। 1 दिसंबर को Air Quality Index (AQI) ओवरऑल 340 दर्ज किया गया। पिछले 6 सालों में दिल्ली-NCR में इस बार नवंबर में सबसे अधिक वायु प्रदूषण देखा गया। यानी नवंबर में AQI सबसे ज्यादा खराब रहा। नवंबर में औसतन AQI 377 रहा। जबकि यही 2020 में 327 था। नवंबर, 2019 में यह 312 था। यानी हर साल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।

CPCB के आंकड़े चौंकाते हैं
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक 2018 के नवंबर में औसतन AQI 334 था, नवंबर 2017 में यही 360 दर्ज किया गया था। नवंबर 2016 में 374, नवंबर 2015 के 29 दिनों का औसत 358 था। लेकिन 2021 में नवंबर के 11 दिन ऐसे रहे, जब वायु प्रदूषण चरम पर रहा। पिछले साल 2020 में 9,  2019 में 7 और साल 2018 में सिर्फ 5 ही सबसे खराब श्रेणी में रहे।

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29 नवंबर को हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
29 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में (Supreme court) में सुनवाई हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वहीं COVID19 की एक और समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा परियोजना में निर्माण कार्य जारी रखने से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह बताने के लिए कहा कि दिल्ली में परियोजना के कारण वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं जानते। ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दों को फ़्लैग न करें। सॉलिसिटर जनरल को इस पर जवाब देना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को चरण IV मेट्रो विस्तार परियोजना के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने के लिए मुख्य वन संरक्षक की अनुमति लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली में पेड़ और पौधे लगाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने और उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। योजना को 12 सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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