केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं..बेल के लिए अजय मनु सिंघवी की दलील, अब 29 को सुनवाई

Published : Jul 17, 2024, 01:49 PM ISTUpdated : Jul 17, 2024, 04:43 PM IST
Delhi CM Arvind Kejriwal

सार

दिल्ली के मुख्यमंत्राी अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में केजरीवाल के वकील अजय मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से दलीलें पेश की। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।    

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति में छेड़छाड़ कर उसमें बदलाव की कोशिश की है। वहीं, दूसरी ओर केजरीवाल के अधिवक्ता अजय मनु सिंघवी ने कहा है कि सीबीआई का उद्देश्य है कि केजरीवाल को किसी भी तरह जेल से बाहर न आने दिया जाए।

केजरीवाल मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसपर बुधवार को सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर लॉयर अजय मनु सिंघवी के साथ ही एन हरिहरन और विक्रम चौधरी पेश हुए। वही, सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर डीपी थे। सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया।

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सिंघवी ने दी कोर्ट में दलील
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई कोई भी ठोस सबूत नहीं पेश कर पा रही है। फिर भी उन्हें ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वह बहुत बड़े क्रिमिनल हों और उनका जेल से बाहर आना समाज के लिए कोई खतरा है। केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं कि उन्हें जमानत न दी जा सके। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जब ईडी को कुछ नहीं मिला तो सीबीआई के जरिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल को जेल में रखना ही एकमात्र उद्देश्य है। 

ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिली थी
केजरीवाल के वकील ने कहा हि उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी लेकिन सीबीआई के इस इंश्योरेंस अरेस्ट के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद से वह जेल में हैं। सीबीआई को पूछताछ में भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है।

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