
Mehul Chowksi: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प की एक अदालत ने भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है। इस आदेश के बाद चोकसी को नई दिल्ली वापस लाने में आसानी होगी। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, चोकसी के पास अभी भी उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। इसका मतलब है कि वह तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन पहला और एक बहुत ही अहम चरण पूरा हो गया है।
बता दें कि 65 साल के मेहुल चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से ही वो वहां की जेल में बंद है। बेल्जियम की अलग-अलग अदालतों से जमानत पाने के उसके बार-बार हर बार नाकामयाब रहे हैं। बेल्जियम की अदालतों में प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने तीन बार अपनी टीम भेजी और एक प्राइवेट यूरोपीय कानूनी फर्म की भी मदद ली। भारत ने चोकसी द्वारा धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग तथा कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए उसके बार-बार के प्रयासों के सबूत भी पेश किए।
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भारत सरकार ने बेल्जियम को यह भी आश्वासन दिया कि यदि चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा, जो यूरोपीय सीपीटी (यातना और अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड की रोकथाम के लिए समिति) के अनुरूप है। इस दौरान उसे साफ पानी, पर्याप्त भोजन और मेडिकल फैसेलिटी, अखबार और टीवी सहित सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऐसे में उसे एकांत कारावास का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बता दें कि मेहुल चोकसी पर 95 करोड़ डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। चोकसी ने बेल्जियम की अदालतों में दलील दी है कि उसने 16 नवंबर, 2017 को एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता लेने के बाद 14 दिसंबर, 2018 को अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी थी। भारतीय जांचकर्ताओं ने 2018 से 2022 के बीच चोकसी द्वारा कथित तौर पर किए गए लगभग ₹13,500 करोड़ के 6 बैंक धोखाधड़ी के मामले में बेल्जियम के अभियोजकों के सामने सबूत पेश किए हैं।
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