भविष्य में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण की अनुमति दी जाएगी। नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं होगा।
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों से रोजगार के अवसरों की रक्षा और सृजन की, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की, तरलता बढ़ाने की, निवेश को प्रोत्साहित करने की और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers) पर नियामक बोझ को कम करने की अपेक्षा है।
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कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने में दूरसंचार क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन, डेटा की खपत में भारी वृद्धि, ऑनलाइन शिक्षा, घर से काम, सोशल मीडिया के माध्यम से पारस्परिक संपर्क, आभासी बैठक आदि की पृष्ठभूमि में ये सुधारात्मक उपाय ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार और पैठ को और प्रोत्साहित करेंगे । कैबिनेट का यह फैसला प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की पसंद, समावेशी विकास के लिए अंत्योदय, हाशिए के क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने और असम्बद्धों को जोड़ने के लिए सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड की पहुँच के साथ एक मजबूत दूरसंचार क्षेत्र के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पुष्ट करता है। इस पैकेज से 4जी प्रसार, तरलता निषेचन और 5जी नेटवर्क में निवेश के लिए अनुकूल माहौल के निर्माण को प्रोत्साहित करने की भी अपेक्षा है ।
संरचनात्मक सुधार
प्रक्रियात्मक सुधार
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दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरलता आवश्यकताओं का समाधान
कैबिनेट ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए निम्नलिखित को मंजूरी दी।
समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के फैसले से उत्पन्न होने वाले देय राशि के वार्षिक भुगतान में चार साल तक की मोहलत/आस्थगन, हालांकि, आस्थगित देय राशियों को राशियों के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की रक्षा करके संरक्षित किया जा रहा है।
पिछली नीलामियों (2021 की नीलामी को छोड़कर) में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के देय भुगतान पर, शुद्ध वर्तमान मूल्य के संगत नीलामी में नियत ब्याज दर पर रक्षण के साथ, चार साल तक की मोहलत/आस्थगन।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान के उक्त आस्थगन के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज राशि को इक्विटी के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा।
सरकार के विकल्प पर, अधिस्थगन/आस्थगन अवधि के अंत में उक्त आस्थगित भुगतान से संबंधित देय राशि को इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकेगा, जिसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
उपरोक्त सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए लागू होगा और तरलता और नकदी प्रवाह को आसान बनाकर राहत प्रदान करेगा। इससे विभिन्न बैंकों को दूरसंचार क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने में भी मदद मिलेगी।