महाराष्ट्र के बाद कोरोना के कारण गुजरात ने लिया बड़ा फैसला, एंट्री के लिए लानी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट

देशभर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कई राज्य संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना के फैलाव को रोकने के मकसद से सख्त कदम उठाया है।

Asianet News Hindi | Published : Mar 27, 2021 3:46 PM IST

गांधी नगर. देशभर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कई राज्य संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना के फैलाव को रोकने के मकसद से सख्त कदम उठाया है। 1 अप्रैल से गुजरात में अन्य राज्यों के उन्हीं लोगों के एंट्री मिल पाएंगी, जिसके पास कोरोना की आरटी और पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होगी। 

पहले महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए राज्य ने बनाई थी ये गाइडलाइन्स 

इससे पहले प्रदेश सरकार ने यह नियम केवल पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए बनाया था, जो कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना में कहा, 'कई राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर बढ़ रही है। यह भी देखा गया है कि यात्रा करने वालों के संक्रमित होने की आशंका अधिक है।'

72 घंटे पहले रिपोर्ट करानी होगी उपलब्ध

विभाग ने कहा कि गुजरात में दाखिल होने वालों को यहां आने से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच कराना और संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गुजरात में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 2 हजार 190 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले हैं। राज्य में इस समय 10 हजार 134 मरीजों का इलाज चल रहा है। रिकॉर्ड मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और 1 अप्रैल से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।

होली के लिए भी जारी है आदेश

गुजरात में होली के शुभ अवसर पर होलिका दहन करने की इजाजत होगी, लेकिन होली खेलने के लिए सभी तरह आयोजन पर रोक लगा दी गई है। होलिका दहन परंपरा का निर्वहन भी सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में किया जा सकता है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि आवासीय सोसायटियों और गांवों में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ सरकार 'होलिका दहन' की इजाजत देगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भीड़ में एक दूसरे पर रंग डालने की अनुमति नहीं होगी। पटेल ने कहा, 'इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, उन्होंने राज्य के लोगों पर विश्वास जताया कि गुजरात के लोग नियमों का पालन करेंगे और होली नहीं खेलेंगे।'

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