दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, GRAP-III लागू, स्कूलों के लिए हाइब्रिड मॉडल प्रभावी

दिल्ली में AQI बढ़ने से GRAP-III लागू। स्कूलों में हाइब्रिड मॉडल और डीजल वाहनों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन।

Delhi AQI worsen: दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा। एक्यूआई बढ़ने के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-III की सिफारिशों को फिर से लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को GRAP-III को फिर से प्रभावी करने का निर्णय लिया। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में एयर पाल्युशन को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट इसके बाद से लगातार मॉनिटर कर रहा। 

स्टेज थ्री के क्या होंगे प्रतिबंध?

GRAP-III के तहत, दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को कक्षा V तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड क्लास मोड में स्विच करना होगा। स्टेज थ्री प्रतिबंधों के तहत निर्माण कार्यों, स्टोन क्रसिंग जैसे कार्यों पर सख्त प्रतिबंध होंगे। जीआरएपी स्टेज-III के तहत लगाए गए प्रतिबंध एनसीआर में स्टोन क्रशर और सभी प्रकार के खनन और संबंधित गतिविधियों के संचालन तत्काल रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल छूट के अलावा पूरे क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस एक्टिविटीज पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। एनसीआर में राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को चार पहियों वाले बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के उपयोग पर कठोर प्रतिबंध होगा। अगले नोटिस तक, शहर में ऐसे व्हिकल प्रवेश नहीं कर सकते हैं यदि उनका इंजन BS-IV मार्क से कम है। डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा।

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क्या थी सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति?

दिल्ली और एनसीआर में सोमवार को दोपहर 2.30 बजे AQI 366 था जो 'बहुत खराब' श्रेणी के उच्च स्तर पर है। यह सात दिन पहले की तुलना में बहुत अधिक है। यह 7 दिसंबर को 233 था जिसने इसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा। उससे तीन दिन पहले, दिल्ली का AQI 211 पर था।

दरअसल, एक्यूआई में सुधार की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को CAQM को GRAP-IV प्रतिबंधों में ढील देने की परमिशन दी थी। स्टेज-फोर के प्रतिबंध बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने का सबसे सख्त उपाय है। पिछले हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक्यूआई पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए कानून का पालन न करने पर अधिकारियों की आलोचना की थी। कोर्ट ने स्टेज 4 को प्रभावी करने में देरी पर भी फटकार लगाई थी। दिल्ली सरकार से भी सवाल किए कि गैर-ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने से क्यों नहीं रोका गया।

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