भारत जोड़ो यात्रा में केजीएफ गाने की म्यूजिक का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। पुलिस थाने में एफआईआर कराते हुए यह शिकायत की गई थी कि कांग्रेस ने बिना अनुमति के गाने का इस्तेमाल किया जोकि कॉपीराइट का उल्लंघन है।
KGF copyright case: केजीएफ के गाने को भारत जोड़ो यात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर हुए एफआईआर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। केजीएफ गाने के इस्तेमाल पर कॉपी राइट उल्लंघन करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा था। MRT म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीनियर लीडर जयराम रमेश और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। कंपनी के पास केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी वर्जन का राइट्स है। कंपनी ने बताया कि केजीएफ-2 के म्यूजिक राइट्स के लिए कंपनी ने बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन कांग्रेस ने बिना अनुमति के उनके गाने का इस्तेमाल कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।
एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने दर्ज कराया था एफआईआर
एमआरटी म्यूजिक के एम नवीन कुमार ने राहुल गांधी सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। यह एफआईआर यशवंतपुर थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस ने राहुल गांधी, जयराम रमेश व सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यशवंतपुर थाने में तीनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
म्यूजिक कंपनी ने दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाई गई म्यूजिक को कथित तौर पर 'केजीएफ-2' की म्यूजिक है। एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तीन लोगों के खिलाफ म्यूजिक चोरी की तहरीर देकर आरोप था कि यात्रा के दो वीडियो में 'केजीएफ-2' के पापुलर गीत का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया है। इस वीडियो को जयराम रमेश ने अपने ट्वीटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है। उधर, कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए कॉपी राइट का उल्लंघन करने के आरोप में कांग्रेस व भारत जोड़ो यात्रा के ट्वीटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा था। कोर्ट ने यह कार्रवाई अस्थायी तौर पर करने को कहा था। इस खबर को पूरी पढ़ने के लिए करें क्लिक...
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