यूपी और मप्र के बाद अब गुजरात में भी आज से लागू होगा 'लव जिहाद' कानून, हो सकती है 10 साल की सजा

प्रेम के मायाजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने वाले कथित प्रेमियों को अब गुजरात में भी कड़ी सजा भुगतनी होगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आज से गुजरात में भी लव जिहाद कानून लागू हो जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Jun 15, 2021 2:11 AM IST

अहमदाबाद, गुजरात.  प्यार की आड़ में जबरिया धर्म परिवर्तन कराने का षड्यंत्र रचने वाले कथित प्रेमियों को अब गुजरात में भी कड़ी सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी आज से लव जिहाद कानून लागू हो जाएगा। गुजरात सरकार ने मार्च में बजट सत्र के दौरान धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को पेश किया था। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट-2003 के जरिये अब गुजरात में भी शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक बड़ा अपराध होगा। 

10 साल की सजा का प्रावधान
लव जिहाद कानून को राज्यपाल देवव्रत द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सीएम रूपाणी ने इसे 15 जून से लागू करने का ऐलान किया था। इस विधयेक के मुताबिक, धर्म छुपाकर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। विधेयक में धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग से शादी करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना है। वहीं कानून का पालन नहीं करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है।

निकाय चुनाव में किया था कानून लाने का वादा
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लव जिहाद कानून बनाने का वादा किया था। गुजरात में 2003 में फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट बनाया गया था। इसमें पहली बार 2006 में संशोधन किया गया था। बता दें कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इस मुद्दे पर शुरुआत से ही मुखर रही है।

यह भी पढ़ें

आखिर क्या है देवदासी प्रथा, जिसे लेकर पिता ने धमकाया, डर के मारे घर छोड़कर भाग गई लड़की

घर से अचानक गायब हुई 2 साल की बच्ची, पड़ताल करने पर पता चला कि पिता ही है किडनैपर
 

 

Share this article
click me!