जेसीका मर्डर के दोषी मनु को समय पूर्व रिहाई, काट रहा है आजीवन कारावास की सजा, उप-राज्यपाल ने दी मंजूरी

जेसीका लाल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनु शर्मा को समय से पूर्व रिहा किया जाएगा। आज दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी मंजूरी दे दी है। हत्या के दोषी मनु शर्मा 2006 से जेल में हैं। कोर्ट ने मनु को 1999 में हुए जेसीका के मर्डर का दोषी पाया था। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 2, 2020 10:12 AM IST / Updated: Jun 02 2020, 08:08 PM IST

नई दिल्ली. जेसीका लाल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनु शर्मा को समय से पूर्व रिहा किया जाएगा। आज दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी मंजूरी दे दी है। हत्या के दोषी मनु शर्मा 2006 से जेस में हैं। मनु को बाहर निकालने के लिए दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड (SRB)ने सिफारिश की थी। जिसको अंतिम मंजूरी उप-राज्यपाल ने दी है। 

जानकारी के मुताबिक बीते 13 मई को दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई एसआरबी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बैठक के दौरान सामने आया था कि अब तक 1000 से अधिक लोगों को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। जबकि 37 मामले मेरिट के आधार पर एसआरबी के समक्ष आए, जिसमें से 22 मामले निर्धारित मापदंड के आधार पर रिहाई के योग्य पाए गए। यह छठी बार था जब समय से पहले रिहाई के लिए मनु शर्मा की याचिका समीक्षा बोर्ड के सामने  रखी गई थी।

14 साल की सजा के बाद रिव्यू

सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को उम्र कैद की सजा के मामले में 14 साल की सजा पूरी होने के बाद सजा को रिव्यू करने का अधिकार होता है। कैदियों के नाम रिव्यू बोर्ड को भेजने के पहले दिल्ली पुलिस के अलावा पीड़ित पक्ष और जेलर की राय भी लेनी होती है।

जेसीका के परिजनों ने भी कहा- नहीं है कोई आपत्ति

रिव्यू कमेटी की पिछले हफ्ते हुई बैठक में जिला जज समेत कुल सात सदस्य शामिल हुए। तिहाड़ जेल, दिल्ली पुलिस और जेसिका के परिजन की ओर से भी कहा गया था कि मनु को जेल से छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद ही जेल की ओर से नाम रिव्यू कमेटी को भेजा गया था। इन दिनों मनु कोरोना के खतरे के चलते जेल से बाहर है। जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि 37 कैदियों के नाम जेल से छोड़ने के लिए कमेटी के सामने रखे गए थे।

ऐसे दोषियों को नहीं मिलता लाभ 

दुष्कर्म के साथ हत्या, डकैती के दौरान हत्या, दहेज हत्या, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की हत्या, जेल में हुई हत्या, पैरोल के दौरान हुई हत्या, तस्करी के दौरान हुई हत्या, सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हुई हत्या के दोषी कैदी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड से सजा में नरमी का आवेदन नहीं कर सकते हैं। 

क्या हुआ था 29 अप्रैल 1999 को? 

मशहूर मॉडल जेसिका लाल की 29 अप्रैल, 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वजह जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था। जिसके बाद मनु शर्मा ने जेसीका को मौत के घाट उतार दिया था। मनु शर्मा हरियाणा के कद्दावर कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का बेटा है। सात साल तक चले मुकदमे में मनु शर्मा 2006 में आरोपों से बरी हो गया था। लेकिन हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो वहां मनु शर्मा को जेसीका हत्यारा पाया गया। जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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