क्या भीलवाड़ा मॉडल फेल हो गया? क्योंकि मुंबई और दिल्ली के बाद जयपुर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित

मुंबई और दिल्ली के बाद देश का तीसरा शहर जयपुर है, जहां संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 350 के ऊपर पहुंच गई है। मुंबई में कोरोना के 1357 और दिल्ली में 1154 केस सामने आए हैं।

Asianet News Hindi | Published : Apr 13, 2020 1:52 PM IST / Updated: Feb 02 2022, 10:37 AM IST

जयपुर. राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो मॉडल अपनाया गया, उसकी चर्जा पूरे देश में हुई। सरकार ने उस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया, लेकिन जयपुर में भीलवाड़ा मॉडल से कोरोना नहीं रुक रहा है। मुंबई और दिल्ली के बाद देश का तीसरा शहर जयपुर है, जहां संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 350 के ऊपर पहुंच गई है। मुंबई में कोरोना के 1357 और दिल्ली में 1154 केस सामने आए हैं।

जयपुर में रामगंज सबसे ज्यादा प्रभावित
जयपुर के रामगंज में कोरोना के 300 से ज्यादा केस मिले हैं। 6 लाख की आबादी वाले रामगंज में मस्कट से लौटे एक शख्स ने 150 लोगों को संक्रमित कर दिया। तब्लीगी जमात के लोगों ने भी इस इलाके में संक्रमण फैलाया। 


2 कॉन्स्टेबल भी कोरोना संक्रमित
रामगंज में पड़ने वाले माणक चौक और रामगंज थाने के 2 कॉन्स्टेबल भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इस इलाके में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ट्रिपल एक्स फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। ट्रिपल एक्स यानी सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग।

भरतपुर में 11 और जोधपुर में 7 केस
राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राजस्थान में 43 और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 847 हो गई है। नए मामलों में 20 केस जयपुर से , 11 भरतपुर से और 7 जोधपुर से है।


घर में थूकने का वीडियो हुआ वायरल
कोटा, वल्लभवाड़ी इलाके में कुछ महिलाएं प्लास्टिक थैली में थूक कर घरों में फेंकती हुई CCTV में कैद हुई हैं। इसके बाद से ही इलाके को सेनिटाइज किया गया है और महिलाओं की तलाश जारी है।


राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक
राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा 2 के तहत तंबाकू और अन्य उत्पादों को चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत  दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में लोगों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

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