लॉकडाउन बढ़ा लेकिन जोन के हिसाब से मिलेंगी ये छूट, देखिए देश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों की पूरी लिस्ट

मोदी सरकार ने लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए। 4 से 17 मई तक देश में कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन रहेगा। ग्रीन जोन में छूट मिल सकती है। यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन (Lockdown 3.0: Full list of Red, Orange and Green Zone) की पूरी लिस्ट दी गई है।

Asianet News Hindi | Published : May 1, 2020 10:25 AM IST / Updated: Feb 02 2022, 09:47 AM IST

नई दिल्ली. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है। 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार का लॉकडाउन पिछले बार के लॉकडाउन से थोड़ा अलग होगा। इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। इन छूट को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से तय किया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने देश के जिलों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन (Lockdown 3.0: Full list of Red, Orange and Green Zone) की पूरी लिस्ट दी गई है।

रेड जोन में क्या-क्या छूट?

- मीडियाकर्मियों को आने-जाने की इजाजत दी गई है।
- IT सेक्टर से जुड़े लोगों को छूट रहेगी।
- कॉल सेंटर्स को भी छूट दी गई है।
- कोल्ड स्टोरेज को भी छूट के दायरे में रखा गया है।
- कॉमर्शियल संस्थान छूट के दायरे में हैं।
- प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को छूट दी गई है।

ऑरेंज जोन में क्या-क्या छूट?
- पेड टैक्सी चल सकेंगी।
- टैक्सी में एक ही सवारी की इजाजत है।
- निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग हो सकते हैं।

ग्रीन जोन में क्या खुलेगा?
- 50 फीसदी बसें चलेंगी।
- बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे।
- फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दी गई है।

तीनों जोन में नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं
17 मई तक किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं17 मई तक लॉकडाउन के दौरान कुछ सुविधाएं हैं जो किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन पर पाबंदी होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।

देश में 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन हैं। यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन (Lockdown 3.0: Full list of Red, Orange and Green Zone) की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 

 

 

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