कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के संसदीय क्षेत्र वायनाड में सितंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ आंदोलन करेगी। इसके लिए आज रणनीति बनाई जाएगी।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi disqualification) की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस देशभर में आंदोलन करने जा रही है। इसके लिए आज पार्टी द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड (Wayanad Bypoll) में सितंबर में उपचुनाव हो सकते हैं।
लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग अगले छह महीने में कभी भी वायनाड में उप चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाते हैं और राहत मिलती है तभी वह उपचुनाव लड़ पाएंगे।
22 सिंतबर तक होगा नए सांसद का चुनाव
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151ए के अनुसार अगर लोकसभा या विधानसभा की सीट खाली होती है तो चुनाव आयोग को छह महीने के भीतर उसे भरने के लिए उप चुनाव कराना होता है। उपचुनाव तभी कराया जाता है जब एक साल सा इससे अधिक समय तक उस सीट के लिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं होने वाला हो। वायनाड सीट 23 मार्च 2023 को खाली हुई है। धारा 151A के अनुसार चुनाव आयोग को नए सांसद के चुनाव की प्रक्रिया 22 सितंबर 2023 तक पूरी करनी होगी।
यह भी पढ़ें- Karnataka Election: कांग्रेस ने जारी की 124 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, खड़गे ने बेटे को मैदान में उतारा
राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ SC में याचिका दायर
राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के एक दिन बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों की 'स्वत: अयोग्यता' के खिलाफ याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि 1951 अधिनियम के चैप्टर III के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय नेचर, ग्रेविटी, रोल, नैतिक पतन और आरोपी की भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए। याचिका आभा मुरलीधरन ने दायर की है।
यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट: कांग्रेस ने संसद से सड़क और सोशल मीडिया तक शुरू किया विरोध प्रदर्शन