
नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में गुजरात के सूरत कोर्ट द्वारा दो साल जेल की सजा दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने 27 मार्च को पत्र लिखकर राहुल गांधी को सांसद के रूप में मिला अपना बंगला खाली करने का आदेश दिया था।
राहुल गांधी ने पत्र का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. मोहित रंजन को उनके पत्र के लिए धन्यवाद कहा है। राहुल ने अपने पत्र में कहा, "12 तुगलक लेन स्थित मेरे आवास को रद्द किए जाने संबंधी पत्र के लिए धन्यवाद।"
राहुल गांधी ने पत्र में लिखा, "चार बार मैं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। यह लोगों का जनादेश था, जिसके चलते मैं यहां रहा और बहुत सी सुखद यादें संजो सका। मैं निश्चित रूप से आपके पत्र में दिए गए निर्देश का पालन करूंगा।"
22 अप्रैल तक खाली करना है बंगला
राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। उन्हें दिल्ली के तुगलक लेन में बंगला मिला था। संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला। राहुल को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना है।
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स्मृति ईरानी ने कहा- राहुल गांधी नहीं, जनता का है बंगला
राहुल गांधी का बंगला वापस लिए जाने के बारे में पूछे पाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, "घर उनका नहीं, जनता का है। कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली वैसे ही राजधानी में टैक्सपेयर का मकान हड़प लेंगे।
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