नए साल में होने वाले बदलाव : कपड़े-जूते खरीदना होगा महंगा, स्विगी-जोमैटो जैसी कंपनियों को भरना होगा 5% GST

नए साल का इंतजार सभी को है। नई प्लानिंग और बड़ी योजनाओं की उम्मीद है। लेकिन इन उम्मीदों के बीच कुछ बदलाव भी होने हैं, जो आपकी जिंदगी और जेब दोनों पर असर करेंगे। जानें ऐसे कुछ बदलाव, जो एक जनवरी से आपको सीधे प्रभावित करेंगे।

Asianet News Hindi | Published : Dec 29, 2021 12:56 PM IST / Updated: Dec 29 2021, 08:19 PM IST

नई दिल्ली। नए साल का इंतजार सभी को है। नई प्लानिंग के साथ बड़ी योजनाओं की उम्मीद है। लेकिन इन उम्मीदों के बीच कुछ बदलाव भी होने हैं, जो आपकी जिंदगी और जेब दोनों पर असर करेंगे। पहली जनवरी से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा तो स्विगी और जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स जीएसटी के दायरे में आएंगे। ऑनलाइन पेमेंट के नियम भी इस दिन से बदलने जा रहे हैं। जानें ऐसे कुछ बदलाव, जो एक जनवरी से आपको सीधे प्रभावित करेंगे।  

1- ATM से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा
RBI ने 5 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दी है। अभी फ्री ट्रांजेक्शंस के बाद 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन देना पड़ता है। अब बैंक ग्राहकों से प्रति ट्रांजेक्शन 20 की जगह 21 रुपए ले सकेंगे। टैक्स अलग से लगेगा।  

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2. कपड़े और फुटवेयर पर जीएसटी बढ़ेगा 
सरकार ने 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर पर 12% GST कर दिया है। पहले यह 5 प्रतिशत था। इससे दोनों चीजें महंगी हो जाएंगी।  व्यापारी इस वृद्धि को लेकर कई शहरों में लगातार विरोध कर रहे हैं।

3- ऑनलाइन राइड बुकिंग महंगी 
ऑनलाइन कैब बुकिंग पर 5% GST लगेगा। यानी ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से यह सुविधा लेना महंगा होगा। हालांकि, इनके किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 

4- फूड डिलीवरी ऐप जीएसटी के दायरे में 
ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी और जोमैटो (Swiggy Zomato) अब 5%  जीएसटी के दायरे में आएंगे। दरअसल पहले यह टैक्स रेस्त्रां भरते थे, लेकिन अब डिलीवरी पॉइंट पर यानी ग्राहकों से यह वसूला जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक यह पहले ही भर रहे हैं। 

बच्चों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन
5- 15 से 17 साल के बच्चों का कोविड वैक्सीनशेन 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके लिए एक जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। कोविन ऐप पर यह रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि स्लॉट खाली मिला तो ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा।  

5- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बढ़ाया चार्ज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ( IPPB) के अकाउंट होल्डर्स को तय सीमा से ज्यादा कैश निकालने और जमा करने पर शुल्क देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने 4 बार कैश निकासी फ्री होगी। इसके बाद हर निकासी पर 0.50% चार्ज देना होगा, जो कम से कम 25 रुपए होगा। हालांकि बेसिक सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 

6- अमेजन प्राइम पर लाइव क्रिकेट 
एक जनवरी से OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर लाइव क्रिकेट मैच का भी प्रसारण होगा। अमेजन प्राइम वीडियो अगले साल 1 जनवरी से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के साथ लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग प्ले में एंट्री कर रहा है।

7-कारों की कीमत बढ़ेगी 
मारुति सुजुकी, टोयोटा, रेनो, होंडा, और स्कोडा समेत लगभग सभी कार कंपनियां एक जनवरी से कीमतें बढ़ा रही हैं। ऐसे में आपको नए साल में कार खरीदना थोड़ा महंगा पड़ेगा।  

8- डिजिटल पेमेंट के नए नियम
नए साल से ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको 16 डिजिट वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कार्ड की पूरी डिटेल्स भरनी होगी, वह भी हर बार पेमेंट करने पर। यानी, अब जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या शॉपिंग करने के बाद डिजिटल पेमेंट करेंगे, तो आपको कार्ड की पूरी डिटेल हर बार डालनी होगी। नए बदलाव के तहत मर्चेंट वेबसाइट, गूगल पे या फिर अन्य एप अब आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल को स्टोर या सेव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत अगर वेबसाइट या एप पर पहले से ही आपके कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी सेव है, तो वह अब खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी।

9- रिफंड के लिए आधार सत्यापन जरूरी 
टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी रिफंड (GST Refund) का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स  के लिए जीएसटी नंबर से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी, 2022 से जिन कारोबारियों का पैन-आधार लिंक नहीं होगा, उनका जीएसटी रिफंड रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अब जीएसटी रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजा जाएगा, जो पैन से जुड़ा होना चाहिए। 

10-  ई-वे बिल में अपील का तरीका
ई-वे बिल के जरिए माल परिवहन में गलती होने पर अब टैक्स प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। एक जनवरी से इसके लिए सीधे दोगुनी पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी के खिलाफ अपील करने पर इसका 25 फीसदी भरने पर ही हाई लेवल पर अपील होगी। पहले यह टैक्स का 10 प्रतिशत निर्धारित था।

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