
Supreme Court decision for Cinema halls: सिनेमा हाल चलाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हाल के कर्ताधर्ता अपने हॉल में पॉपकार्न-समोसा आदि बेचने के लिए फ्री हैं। वह अपना नियम तय कर सकते हैं। सिनेमा देखने जाने वाले चाहें तो लें या न लें लेकिन सिनेमाहाल मालिकों को अपने नियम-कायदे को लागू करने से रोका नहीं जा सकता। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सिनेमा हाल में बिकने वाले महंगे पापकार्न, समोसा या कोल्ड ड्रिंक को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिनेमा देखने जाने वालों के पास विकल्प रहता है कि वह उन सामानों को खरीदे या न खरीदे। उन्होंने कहा कि सिनेमा या थिएटर अपने यहां आने वालों को फ्री वॉटर देना जारी रखना होगा।
क्या कहा कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि सिनेमा हाल या थिएटर एक निजी प्रॉपर्टी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मल्टीप्लेक्स के मालिकों या संचालकों को अपनी प्रॉपर्टी में नियम-कायदे तय करने का पूरा अधिकार है। सिनेमा हॉल में पॉपकार्न, समोसा या कोल्ड ड्रिंक आदि बेचना एक कमर्शियल मामला है। अगर कोई मल्टीप्लेक्स चला रहा है तो उसे वहां का नियम तय करने का अधिकार है और खाना बेचने का भी। अब वहां जाने वाला उसे खरीदता है या नहीं, इसे सिनेमा देखने जाने वाले को तय करना है। दरअसल, सिनेमा देखने वालों की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में यह कहा गया था कि सिनेमा हॉल में पॉपकार्न 330-490 रुपये तक कीमत में मिलता है जबकि कोल्ड ड्रिंक भी काफी महंगी है। यह कीमत मार्केट से कई गुना अधिक है। उधर, पीवीआर संचालकों ने यह तर्क दिया था कि मल्टीप्लेक्स को चलाने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है उसे महंगे फूड आइटम्स से ही पूरा किया जाता है।
यह भी पढ़ें:
Year ender 2022: कटार से भी तेज चली इन नेताओं की जुबान...पढ़िए वह बयान जिससे मच चुका है कत्लेआम
पीएम मोदी की साल 2022 की सबसे हिट फोटोज जिसने दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींची...
उमा भारती के 5 बयान: बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक पर किया कटाक्ष, इस वजह से विवादों में रहा पिछला बयान
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.