सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई की शाम तक प्रकाशित किए जाने चाहिए। पूरे नतीजे NTA की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं। कोर्ट नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है।
NEET-UG Exam Paperleak: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट परीक्षा करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश दिया कि वह सेंटर और शहर के अलग-अलग रिजल्ट जारी करे। यानी शहरवार और सेंटरवार रिजल्ट अब नीट परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह निर्देश, नीट-यूजी पेपर लीक की सुनवाई के दौरान दिए है। कोर्ट ने एनटीए को साफ तौर पर यह कहा कि शनिवार दोपहर तक यह रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई की शाम तक प्रकाशित किए जाने हैं। पूरे नतीजे NTA की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने हैं। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। एजेंसी पर प्रश्नपत्र लीक होने और मार्किंग प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।
NEET काउंसलिंग पर रोक नहीं, 22 जुलाई को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने गुरुवार को नीट पेपरलीक से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। थी। बेंच में सीजेआई के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि नीट काउंसलिग पर रोक नहीं लगेगी। कोर्ट में अगली सुनवाई की सोमवार 22 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछे कि नीट का पेपर कब लीक हुआ था। 3 मई, 4 मई या 5 मई? टॉप 1.08 लाख कैंडिडेट्स में कितने कैंडिडेट्स ने अपने एग्जाम सेंटर्स को बदलने के लिए करेक्शन विंडो का उपयोग किया था? परीक्षा के 45 मिनट पहले क्या कोई 75 लाख रुपये का पेमेंट कर सकता है।
नीट परीक्षा में धांधली और पेपरलीक की सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, नीट पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बीच दोबारा परीक्षा कराए जाने के लिए याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में पेपर लीक की व्यापकता के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। नीट पेपर लीक और तमाम जगह नकल की शिकायतों व रिजल्ट पर सवाल उठने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। पेपर लीक मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है। उधर, सीबीआई भी पेपर लीक केस की जांच कर रही है। इस मामले में कई दर्जन अरेस्ट भी हो चुका है। नीट परीक्षा देने वाले 23 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिका है कि दोबारा परीक्षा होगी या नहीं?
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