हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए दिया और समय

Published : Mar 28, 2022, 05:26 PM ISTUpdated : Mar 28, 2022, 05:33 PM IST
हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए दिया और समय

सार

भारत के कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग संबंधी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए और समय दिया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की अपनी शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को "अपना पक्ष रखने के लिए" चार और सप्ताह का समय दिया। याचिका में उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है जहां उनकी संख्या दूसरों से कम हो गई है। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर विचार करना बाकी है। हमने इसके लिए समय मांगा है। दरअसल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर कर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी थी। मंत्रालय ने कहा था कि उनके पास भी अपने अधिकार क्षेत्र में एक समूह को अल्पसंख्यक घोषित करने की शक्ति है।

मेहता ने न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ से समय मांगते हुए कहा कि विभाग ने क्या रुख अपनाया है इसपर मुझे जवाब मिल गया है। मैं उस पर विचार नहीं कर सका। न्यायमूर्ति कौल ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि जवाब पहले ही अखबारों में छप चुका है। आदेश में कहा गया है कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने निवेदन किया कि वह रिकॉर्ड पर मामलों पर अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक हलफनामे की समीक्षा नहीं की है, भले ही यह समाचार पत्रों में छपा हो। हंसते हुए, मेहता ने भी जवाब दिया, "मैंने इसे नहीं पढ़ा है ... मैं विभाग के दृष्टिकोण से अवगत नहीं हूं"।

10 मई को होगी अगली सुनवाई 
समय के लिए केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने आदेश में जोड़ा कि सॉलिसिटर जनरल ने इन मामलों पर स्टैंड ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। इस पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। पीठ ने इस मामले में अपनी रजिस्ट्री द्वारा तैयार की गई एक कार्यालय रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (जो इस मामले में एक पक्ष है) ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय पर याचिका का जवाब देने की जिम्मेदारी दी थी।

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न्यायमूर्ति एसके कौल ने मेहता को बताया कि कुछ कार्यालय रिपोर्ट भी है जो कुछ विभाग ने लिखी है। यह हमारे विभाग के लिए (संबंधित) नहीं है। गृह मंत्रालय ने लिखा है ... यह सब क्या है, क्योंकि आप उपस्थित हुए थे। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि वह जांच करेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने कहा "मैं जांच करूंगा। भारत संघ आपके आधिपत्य के सामने है"। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "अब वे कहते हैं कि यह कुछ अल्पसंख्यक मामलों से भी संबंधित है। मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या प्रतिक्रिया थी।"

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सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि "यहां तक ​​कि अगर वह (गृह मंत्रालय बता रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को इससे निपटना चाहिए) कारण था तो यह हमारे माध्यम से आना चाहिए था। सीधे नहीं। पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा कि अगर सरकार चाहती है कि किसी विशेष मंत्रालय की पैरवी की जानी है तो "ऐसा किया जा सकता था, यह कोई समस्या नहीं है"। सॉलिसिटर जनरल ने कहा "बिल्कुल, हम इसका अनुरोध कर सकते थे। मुझे पता नहीं है। मेरे विद्वान मित्र अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को इसकी जानकारी है।"

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