
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामला (Delhi liquor policy case) में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट के इस फैसले पर AAP (आम आदमी पार्टी) ने सत्यमेव जयते कहा है। वहीं, भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है।
आप ने दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor scam) को लेकर लगाए गए आरोपों को भाजपा की ‘साजिश’ बताया है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। केजरीवाल को जमानत वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया, "सत्यमेव जयते"। इसके साथ केजरीवाल की तिरंगा थामे तस्वीर शेयर की गई।
भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा-अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, अपराध से बरी नहीं हुए
इसके जवाब में दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "किसी को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपने अपराध से बरी हो गया है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में दोषी हैं। वह घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। यह मुद्दा जस का तस बना हुआ है।"
मंत्री आतिशी का आरोप- भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की रची साजिश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले में जेल में डालने की साजिश रची है।
आप के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा द्वारा रचे गए तथाकथित शराब घोटाले को ध्वस्त कर दिया है। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ईडी ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है।
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आप सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा, "मोदी जी, आप कब तक झूठे मुकदमे दायर करके सच्चाई को कैद करके रखेंगे? पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है। चाहे ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सबका मानना है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है।"
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बांसुरी स्वराज की मांग- इस्तीफा दें अरविंद केजरीवाल
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, "आप जनता और मीडिया को भ्रमित करना चाहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई थी कि कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। अब इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ऐसे अपराध में शामिल किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को इस्तीफा दे देना चाहिए।"
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