
मुंबई. फेक टीआरपी के मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ( CFO) समन के बावजूद मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। रिपब्लिक टीवी ने पुलिस को जवाब में बताया कि चैनल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिव सुब्रमण्यम सुंदरम को शुक्रवार को समन जारी किया था। उनसे फेक टीआरपी मामले में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कहा गया था। इस मामले में चैनल ने कहा कि इस मामले में एक हफ्ते में सुनवाई होनी है, ऐसे में पुलिस बयान रिकॉर्ड ना करे।
सैम बलसारा ने दर्ज कराया अपना बयान
हालांकि, मैडिसन वर्ल्ड और मैडिसन कम्युनिकेशन्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सैम बलसारा अपना बयान दर्ज कराने के लिए शनिवार को अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। वहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच की अपराध शाखा ने सुंदरम को समन जारी किया था। उनसे जांच में शामिल होने के लिए 11 बजे बुलाया गया था।
क्या है मामला?
मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों टीआरपी रैकेट को लेकर खुलासा किया था। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया था कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 टीवी चैनल ने टीआरपी सिस्टम से फर्जीवाड़ा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पैसे देकर लोगों को घर में रिपब्लिक टीवी चलाकर रखने को कहा जाता था। हालांकि, पुलिस के इस खुलासे पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
चैनल ने क्या कहा?
उधर, चैनल ने कहा, हमने सुशांत सिह केस और पालघर में लिंचिंग मामले में हमने सरकार से सवाल पूछे। इसलिए षड्यंत्र के तहत मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने फेक केस दायर किया। चैनल ने कहा, फेक केस करने से पहले किसी तरह की कोई जांच भी नहीं की गई।
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