
दिल्ली में सर्दियों के साथ प्रदूषण की चुनौती बढ़ने वाली है। इसे देखते हुए 1 नवंबर 2026 से विंटर एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। निर्माण और तोड़-फोड़ से उड़ने वाली धूल पर सख्ती के बीच लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब घर की रंगाई-पुताई और छोटी-मोटी मरम्मत भी नहीं करा सकेंगे? अगर आप भी घर में पेंट कराने की योजना बना रहे हैं, तो नियमों का अंतर समझना जरूरी है।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, घर के अंदर दीवारों की सामान्य रंगाई-पुताई पर सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर इस काम के साथ तोड़-फोड़, धूल उड़ाने वाली मरम्मत या अन्य प्रतिबंधित निर्माण गतिविधियां की जाती हैं, तो कार्रवाई हो सकती है।
यानी दीवारों पर पेंट कराने और धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, काम शुरू करने से पहले दिल्ली सरकार और संबंधित प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के नवीनतम आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।
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विंटर एक्शन प्लान के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल फैलाने वाली तोड़-फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर रोक का प्रावधान बताया गया है। वहीं, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों पर व्यापक प्रतिबंध की जानकारी दी गई है। जरूरी सरकारी परियोजनाओं के लिए संबंधित निर्देश लागू होंगे।
इन पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य निर्माण स्थलों, सड़क कार्यों और अन्य गतिविधियों से फैलने वाली धूल को नियंत्रित करना है। इसलिए घर की मरम्मत कराने वालों को यह देखना चाहिए कि उनका काम सामान्य इनडोर पेंटिंग है या प्रतिबंधित निर्माण गतिविधि की श्रेणी में आता है।
दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान में निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए एआई कैमरों के इस्तेमाल की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहने वाला है। ऐसे में लोगों को अफवाहों के बजाय आधिकारिक आदेशों पर भरोसा करना चाहिए। खासकर प्लास्टर, तोड़-फोड़ या बड़ी मरम्मत शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से नियमों की पुष्टि कर लें।
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