
तंजावुर (तमिलनाडु): शहर की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी 31 वर्षीय व्यक्ति को चार बार उम्रकैद दिए जाने की मंगलवार को सजा सुनाई। महिला अदालत की न्यायाधीश एजहिलारसी ने कुमार को चार बार की उम्र कैद की सजा सुनाई जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही स्पष्ट आदेश दिया है कि उसकी मौत तक उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।
न्यायाधीश ने दोषी पर 4,500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देने के लिए भी उसे छह माह की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने राज्य सरकार से बच्ची के इलाज के अलावा पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की भी अनुशंसा की।
जिले के मधुकरई में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाला कुमार अपनी 10 साल की बच्ची से लगातार बलात्कार करने का दोषी पाया गया।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(प्रतीकात्मक फोटो)
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