पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका करते समय सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए उनको गिरफ्तारी से तीन दिन की छूट दी थी।
चंडीगढ़ : ड्रग्स केस में फंसे अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 31 जनवरी तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सोमवार तक कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट से मिली थी तीन दिन की राहत
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका करते समय सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए उनको गिरफ्तारी से तीन दिन की छूट दी थी। हाईकोर्ट ने मजीठिया की जमानत संबंधी याचिका पर मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि मजीठिया ने जमानत याचिका खारिज होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 7 दिन की अनुमति मांगी थी। उन्होंने आग्रह किया था कि पंजाब में विधानसभा चुनाव (Punjab Election 2022) का ऐलान किया जा चुका है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए उन्हें 7 दिन तक गिरफ्तारी से छूट दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट से राहत
बता दें कि मजीठिया की 7 दिन की मोहलत की मांग को ठुकराते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें केवल 3 दिन की मोहलत दी और पंजाब पुलिस को आदेश दिया कि तब तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अपने विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बनाम मोहम्मद नवाज खान और स्टेट ऑफ केरल बनाम राजेश और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि NDPS की धारा 37 की स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती है।
कौन हैं मजीठिया
बिक्रम मजीठिया एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और पार्टी के तेजतर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और मोदी सरकार में मंत्री रहीं हरसिमरत कौर के भाई हैं। इस बार शिअद बसपा के साथ मिलकर लड़ रही है। इस बार शिअद 97 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 10 साल बाद शिअद-भाजपा सरकार को बाहर कर दिया।
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