मुंबई-जोधपुर में कोरोना के 'भयंकर' खतरे की वजह से कोर्ट में पेशी पर नहीं आए सलमान

काले हिरण के शिकार के आरोपी सलमान खान मंगलवार को जिला कोर्ट में पेशी पर नहीं आए। उन्होंने कोरोना को देखते हुए अदालत से हाजिरी माफी मांगी थी। उसे मंजूर कर लिया गया। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी का होगी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें तब खुद मौजूद रहने के आदेश दिए हैं।

Asianet News Hindi | Published : Dec 1, 2020 6:35 AM IST

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जोधपुर, राजस्थान. काले हिरण के शिकार मामले में फंसे सलमान खान मंगलवार को कोर्ट में पेशी पर नहीं आए। उनके वकील ने हाजिरी माफी के लिए आवेदन लगाया था। उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अब अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है। इस दिन सलमान को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि सलमान खान ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि इस समय वे मुंबई में हैं। मुंबई और जोधपुर में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में जोधपुर आने पर उन्हें खतरा हो सकता है। सलमान को हिरण शिकार से जुड़े दो मामलों व आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में कोर्ट में पेश होना था। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने उन्हें इस बार खुद मौजूद होने का आदेश दिया था। लेकिन कोरोना के चलते कोर्ट ने सख्ती नहीं दिखाई। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

यह है मामला..
बता दें कि इस मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। तब सलमान को गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेजा गया था। लेकिन तीन दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। सलमान को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया गया गया था। इसे राज्य सरकार ने कोर्ट में चुनौती दे रखी है।


सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 2 अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का किया था। इस मामले में विश्नोई समुदाय ने FIR दर्ज कराई थी। सलमान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। भवाद में हिरण के शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रेल 2006 को 5 साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था। सलमान ने दोनों मामलो में हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। 

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