राजस्थान में कोरोना का कहर: सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश, शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक की नई गाइडलाइन जारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव को लेकर धर्मगुरूओं, राजनीतिक दलों, तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी लोगों से महमारी पर लगाम लगाने के लिए और बेहतर कदम उठाने के लिए सुझाव भी मागें। इसके बाद गृह विभाग को दिशा-निर्देश दिए गए।

Asianet News Hindi | Published : Jan 3, 2022 5:44 AM IST

जयपुर (राजस्थान). देशभर में महामारी के नए वैरियंट ने हड़कंप मचाकर रखा हुआ है। कई राज्यों में संक्रमण इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि यहां तीसरी लहर की शरुआत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने कई सख्तियां लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड के नए स्वरूप को देखते हुए आपात बैठक कर नई पाबंदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। 

1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव को लेकर धर्मगुरूओं, राजनीतिक दलों, तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी लोगों से महमारी पर लगाम लगाने के लिए और बेहतर कदम उठाने के लिए सुझाव भी मागें। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सोमवार से 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है।

राज्य के सभी कलेक्टर आज लेंगे कड़ा फैसला 
राजस्थान के गृह विभाग दिशा-निर्देश जारी के मुताबिक, जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) के समस्त सरकारी/निजी स्कूलो में पहली से 8वीं क्लास तक के लिए शिक्षण गतिविधियां 3 से 9 जनवरी तक बंद रहेंगी। वहीं बाकी जिलों में स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे इसका फैसला जिला कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया है। इस संबंध में वह सोमवार को कलेक्टर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा के बाद निर्णय लेंगे।

गृह विभाग ने इनको बंद करने के दिए आदेश
1. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रओं को 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य।
2. कोचिंग संस्थानों में छात्रों के आने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
3. वहीं कोचिंग संस्थान को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी देनी पड़ेगी।
4. शादी, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है।
5. अंत्येष्टि में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। 
6. धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
 7. डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी।
8. धार्मिक स्थलों पर फूल-माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है।
9. विदेश से आने वालों की एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य। 
10. 1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। 
11. नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान ​करने की कार्रवाई होगी।
12. शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 
13. अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना।
14. सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।
15. शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। 

Share this article
click me!