राजस्थान में तबादलों का रास्ता साफ: 9 महीने बाद हटा बैन, एजुकेशन-मेडिकल में सबसे ज्यादा ट्रांसफर वेटिंग में

राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले को विधायकों को खुश करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे MLA अपने मुताबिक विभागों में ट्रांसफर करवा सकेंगे। लंबे समय से उनकी तरफ से इसकी मांग भी की जा रही थी।

Asianet News Hindi | Published : May 30, 2022 12:03 PM IST / Updated: May 30 2022, 07:08 PM IST

जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने  सभी विभाग के ट्रांसफर पर लगे बैन को हटा लिया है। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है कि यह आदेश कब तक जारी रहेगा लेकिन माना जा रहा है कि अगले आदेश तक रोक हटाया गया है। सरकार के आदेश से अब एजुकेशन, मेडिकल समेत सभी विभागों में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हो सकेंगे। 9 महीने तक बैन होने का कारण ट्रांफसर नहीं हो पा रहे थे। बता दें कि सितंबर 2021 में ट्रांसफर पर बैन लगाया गया था। 

लंबे समय से चल रही थी मांग
राज्य सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा लिया जाए। सरकारी कर्मचारियों और विधायकों की तरफ से यह मांग बार-बार उठ रही थी। जिन विधायकों की तरफ से यह मांग की जा रही थी, उनमें कांग्रेस और निर्दलीय शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम के पीछे राज्यसभा चुनाव है। ताकि विधायको को खुश रखा जाए। क्योंकि कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए 123 विधायकों की जरुरत पड़ेगी।

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पिछले साल 14 जुलाई को हटा था बैन
बता दें कि पिछले साल 14 जुलाई को ट्रांसफर से बैन हटा लिया गया था। दो बार तारीख बढ़ने के बाद 30 सितंबर तक यह छूट दी गई थी। इसके बाद तबादलों पर से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब एक बार फिर बैन हटने से कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि एजुकेशन और मेडिकल विभाग में बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने हैं। कहा जा रहा है कि करीब एक लाख कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकता है। शिक्षा विभाग में गर्मी की छुट्टियों में ही यह होगा ताकि स्कूल खुलने पर पढ़ाई में किसी तरह की समस्या न आए।

ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रांसफर
हालांकि सरकार की तरफ से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्रांसफर के लिए आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन किस मोड में होंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे तो यह पहला मौका होगा जब राजस्थान में इस ट्रांसपरेंसी लाने के लिए इस तरह का कदम उठाया जाएगा। सोमवार को जारी आदेश में नई ट्रांसफर नीति को लेकर कोई प्रावधान नहीं है।

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