जज कुकर्म केस: नाबालिग लड़के ने रो-रोकर सुनाई दास्तां, बताया कैसे गंदी हरकतें करता था आरोपी जज

Published : Nov 02, 2021, 07:41 AM ISTUpdated : Feb 05, 2022, 03:26 PM IST
जज कुकर्म केस: नाबालिग लड़के ने रो-रोकर सुनाई दास्तां, बताया कैसे गंदी हरकतें करता था आरोपी जज

सार

राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) में एक ऐसा खौफनाक खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहां एक जज (Judge) 14 साल के बच्चे के साथ नशीला पदार्थ मिलाकर कुकर्म किया। इसके बाद उसने वीडियो बना लिया और ब्लेकमेल करके लगातार डेढ़ महीने से घिनौना काम कर रहा था। फिलहाल, मामला सामने आने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट (Jodhpur High Court) ने आरोपी जज को निलंबित कर दिया।

भरतपुर। राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) में एक नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी जज (Judge) ने अब पीड़ित की मां के खिलाफ ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) का केस दर्ज कराया है। जज का आरोप है कि उन्होंने बच्चे को स्कूटी दिलवाई थी। जब वे स्कूटी घर ले आए तो मां ने उन्हें धमकी दी। इसके बाद एक युवक ने राजीनामा के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे। बता दें कि मथुरा गेट थाने में 14 साल के लड़के से कुकर्म का केस दर्ज होने के बाद आरोपी जज जितेंद्र गुलिया (Jitendra Gulia) और धमकी देने वाले ACB के आरोपी सीओ को रविवार देर शाम सस्पेंड कर दिया गया था। मामले में बाल आयोग (Children Commission) ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पीड़ित लड़के ने रो-रोकर दास्तां सुनाई और बताया कि जिस क्लब में वह टेनिस खेलने जाता था, वहां आरोपी जज गुलिया जिम करने के लिए आता था। कुछ समय के लिए जिम बंद हो गई तो आरोपी उसके साथ खेलने लगा। कुछ समय में ही गुलिया लड़के के साथ घुल-मिल गए। इसके बाद वे उसे घर ले जाने की जिद करने लगे। लड़के का कहना था कि जज अंकल घर ले जाकर खाने-पीने के लिए कुछ चीजें देते थे। इनमें नशीली पदार्थ होता था। खाने के बाद नशा होने लगता और सिर घूमने लगता था। उसे कुछ होश नहीं रहता। इसके बाद कपड़े उतार देते और अश्लील हरकत करते थे। कई बार उन्होंने गलत काम भी किया। बच्चे ने बताया कि जब जज अंकल को यह सब करने से मना करते तो वे गाली-गलौज करते थे। कहते थे- जो तेरे साथ कर रहा हूं वह तुम्हारी मां के साथ भी करूंगा और तेरे भाई को जेल भेज दूंगा।

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इधर, गुलिया ने ये आरोप लगाए
आरोपी गुलिया ने लड़के की मां पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवाया है। उसने रिपोर्ट में बताया कि वह क्लब में टेनिस खेलने के लिए जाता था। एक महीना पहले लड़के से उनकी मुलाकात हुई, जिसने फटे जूते पहने हुए थे और उसके पास पुराना रैकेट था। बच्चा टेनिस अच्छा खेलता था। इसके बाद उसे जूते खरीदने के रुपए दिए। बच्चे ने बताया था कि वह साइकिल से क्लब आता है तो काफी थक जाता है। इसलिए वह उसे स्कूटी दिलवा दें। इस पर अपने कर्मचारी को 20 हजार रुपए देकर भेजा और नई स्कूटी डाउन पेमेंट पर दिलवाई। एक दिन बच्चा खेलने नहीं आया तो मां से नहीं आने का कारण पूछा तो उनका कहना था कि बच्चा आपके साथ रहकर बिगड़ गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने बच्चे के घर से स्कूटी उठा ली। बच्चे की मां ने जज को धमकी दी की वह उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करवा देगी। इस बीच, एक राजीव नाम के व्यक्ति ने जज से राजीनामा करवाने के 5 लाख रुपए मांगे।

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लड़के की मां ने पीएम को पत्र लिखा...
लड़के की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है। इसमें मां ने बताया कि मेरा एक 13 साल का छोटा बच्चा है, जिसके साथ 1 महीने से भी ज्यादा दिन सामूहिक कुकर्म किया गया है। इसके आरोपी विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया, ACB के परमेश्वर सिंह, मजिस्ट्रेट के साथी अंशुल और राहुल शामिल हैं। पहले केस दर्ज ना करवाने को लेकर भी दबाव बनाया। पुलिस मेरे परिजन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। मुझे धमका रही है। इसलिए मैं राजस्थान छोड़कर सुरक्षित जगह जाना चाहती हूं। वहीं, बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में बात की गई है। इस मामले की निष्पक्ष जांच बाल आयोग में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

 

ये वीडियो सामने आया...
एक वीडियो भी सामने आया है। आरोपी जज 30 अक्टूबर को बच्चे के घर माफी मांगने पहुंचा। वहां एक वीडियो बना लिया। इसमें जज बच्चे और उसकी मां से माफी मांग रहे हैं। जब बच्चे के परिजनों ने ACB के अधिकारी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ACB के अधिकारी किसी भी व्यक्ति के घर जा सकते हैं। उनको इस बात का अधिकार है। जिसके बाद जज बच्चे से माफी मांगते हैं कि वह अब किसी को भी घर नहीं भेजेंगे। साथ ही जज कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे न तो डराऊंगा और न ही धमकाऊंगा। गुलिया लड़के की मां से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बहन समान हो और मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा।

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