राजस्थान के इस शहर में ऐसा क्या हुआ की कलेक्टर ने अभी से लगा दी धारा 144, एस पी से कहा- लगाओ अतिरिक्त पुलिस

करौली के कलेक्टर ने आने वाले त्यौहारों को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया है कि प्रदेश में धारा 144 लागू  की जाएगी। यह आज यानि बुधवार 7 सितंबर से 4 नवम्बर तक जारी रहेगी। इसके साथ ही वहां के एसपी को अतिरिक्त पुलिस लगाने के लिए कहा गया है। 

करौली. राजस्थान का करौली शहर.... यह वही शहर है जहां पर इस साल मार्च में समुदाय विशेष के कुछ बदमाशों ने हिंदू समाज की ओर से निकाली जा रही राम नवमी की शोभायात्रा पर हमला कर दिया था। इतना बवाल मचा था कि आठ दिन तक इंटरनेट बाधित कर दिया गया था। कई लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे। बाद में पुलिस ने कई आरेापियों को दबोचा था जिससे माहौल और ज्यादा खराब हो गया था। इस घटना के बाद करौली शहर को लेकर फिर से बड़ी खबर सामने आई है। फिर से नवरात्रि आने वाली है और साथ ही दिवाली एवं कई अन्य त्योंहार आने वाले हैं। इन सभी को देखते हुए कलक्टर ने अंकित कमार सिंह ने पूरे जिले में धारा 144 लगाने के निर्देश दिए हैं ।

बुधवार से ही लागू हुई धारा 144
बुधवार के दिन ही इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों को संबधित एजेंसियों तक पहुंचाया गया है। पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि पूरे जिले में पुलिस का अतिरिक्त बंदोबस्त किया जाए और यह बंदोबस्त 4 नवम्बर तक रखा जाए। इसस पहले दिवाली और अन्य त्योंहार बिना परेशानी के मनाए जा सकें। 144 के निर्देश के साथ ही उन क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त के अलावा पुलिस अधिकारियों की गश्त भी सुनिश्चित करने को कहा गया है जो हिंदु और मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यानि जहां दोनो समुदाय एक साथ रहते हैं। उल्लेखनीय है कि मार्च में हुए बवाल के बाद कई दिनों तक माहौल खराब रहा था। मारपीट और हमले में पुलिसकर्मियों के भी चोटें लगी थीं। खराब माहौल के कारण शहर के एक क्षेत्र में कई दिनों तक कर्फ्यू भी लगाया गया था।

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उल्लेखनीय है कि करौली में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटना के बाद ही राजस्थान के कई शहरों जैसे जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और जयपुर में भी सांप्रदायिक तनाव के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं के बाद कानून बंदोबस्त को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया था। अब एक बार फिर से त्यौहार का सीजन शुरू होने जा रहा है।  इससे पहले कई अन्य शहरों में भी धारा 144 लगाई जा सकती है। इसकी शुरुआत करौली जिले से हो गई है।

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