राजस्थान के इस शख्स ने किया ऐसा शर्मनाक कांड, अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा, खौफनाक है दरिंदे का क्राइम

Published : May 04, 2022, 06:58 PM ISTUpdated : May 04, 2022, 07:10 PM IST
राजस्थान के इस शख्स ने किया ऐसा शर्मनाक कांड, अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा, खौफनाक है दरिंदे का क्राइम

सार

राजस्थान के भरतपुर जिले की अदालत ने एक हैवान शख्स को आजीवन कारावास यानि अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। क्योंकि इस दरिंदे ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करके मासूम की हत्या कर दी थी।  

भरतपुर (राजस्थान). भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में एक साल पूर्व 8 साल की मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदे ने पहले तो दुष्कर्म किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर शव सूखे कुएं में फेंक दिया। उसके बाद भी हैवान ने कुएं में ऊपर से पत्थर फेंके ताकि मासूम बच ना जाए। करीब एक साल बाद आरोपी को बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

कोल्ड्रिंक के बहाने ले गया था
पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 24 मार्च 2021 को नदबई थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बालिका गली में खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कोल्ड्रिंक के बहाने नाबालिग को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद बेरहमी से बालिका की साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मासूम के शव को सूखे कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर भी फेंके, ताकि जिंदा न बच जाए।

10 घंटे में पकड़ा आरोपी, सजा में एक साल...
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसमें खेड़ी देवी सिंह निवासी राजेश उर्फ रजनेश नजर आया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के सिर्फ 10 घंटे में पकड़ लिया था। बाद में आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी मैच कर गई थी। 

आजीवन कारावास
तरुण जैन ने बताया कि मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने आरोपी राजेश उर्फ रजनीश को आईपीसी 376 ए, 376 एबी, 302 व पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मृतका को करीब एक साल बाद न्याय और आरोपी को सजा मिल पाई।


 

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