राजस्थान अनलॉक-5 गाइडलाइन: बिना मास्क नहीं एंट्री, 6 प्वाइंट्स में जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

 केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक-5.0 का ऐलान कर दिया है। इसके बाद तमाम राज्य सरकारों ने भी अपनी-अपनी गाइडलाइन जारी की है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र की तर्ज पर  गुरुवार देर रात अनलॉक-5 के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जहां किसी को भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले दिया जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Oct 2, 2020 9:44 AM IST / Updated: Oct 02 2020, 03:15 PM IST

जयपुर. केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक-5.0 का ऐलान कर दिया है। इसके बाद तमाम राज्य सरकारों ने भी अपनी-अपनी गाइडलाइन जारी की है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र की तर्ज पर  गुरुवार देर रात अनलॉक-5 के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जहां किसी को भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई दिखा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के मुख्य प्वाइंट्स...

1. राजस्थान सरकार ने अपनी अनलॉक-5.0 गाइडलाइन में कहा है कि सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं निजी और सरकारी स्कूल सभी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स परिजनों की अनुमति लेकर स्कूल आ सकते हैं। 

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2. सीएम ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक या धार्मिक किसी भी बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।

3. राजस्थान सरकार की इस गाइडलाइन में शादी में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं इन लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी के चेहरे पर मास्क दिखने चाहिए।

4. इतना ही नहीं अब नई गाइडलाइन के मुताबिक,  अंतिम संस्कार और शोक सभा जैसे कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। जो इनमें शामिल होंगे उनको कोरोना के सभी नियमों का पालन करना होगा।

5. अनलॉक-5 में जो भी दुकानें खुलेंगी उनको अपने कस्टमर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। जो ग्राहक बिना मास्क का दिखा तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी और उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी।

6. अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम करने जा रहा है तो उसको मनाही नहीं है। लेकिन उसे 100 लोग तक की सीटिंग प्लान के साथ स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
 

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