राजस्थान में घूसखोर अफसर की कहानी: ACB के डर से जला दिए 20 लाख कैश, दोबारा मांगी रिश्वत, पूछताछ में लगा रोने

Published : Apr 13, 2022, 01:31 PM IST
राजस्थान में घूसखोर अफसर की कहानी: ACB के डर से जला दिए 20 लाख कैश, दोबारा मांगी रिश्वत, पूछताछ में लगा रोने

सार

एसीबी के छापे में उसके घर से अलमारियों और सेफ से पैसा मिला, जिसे गिननने के लिए मशीने मंगानी पड़ी थी। वैशाली नगर क्वींस रोड गांधी पार्क में एक प्लॉट, कालवाड रोड में एक प्लॉट, लग्जरी गाड़ी भी मिली है। इसमें जगुआर, फॉर्चूनर, बलेनो, थार जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं।

जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर (Jaipur) में बायोफ्यूल अथॉरिटी में सीईओ सुरेन्द्र सिंह पर एसीबी का शिंकजा कस चुका है। हर दिन नए खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह को एसीबी का डर हर वक्त सताता रहता था। क्योंकि वह खुद के कारनाओं को जानता था कि कभी-भी जयपुर की एक्टिव एसीबी उसके गिरेबांन तक पहुंच सकती है। इसी डर से सुरेन्द्र सिंह ने तकरीबन तीन सप्ताह पहले रिश्वत में लिए 20 लाख रुपए को आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने जले हुए नोटों को एकत्रित किया और एक बैग में डाल दिया। लगभग 25 दिन बाद जब उसे विश्वास हो गया कि अब एसीबी नहीं आएगी तो उसने फरियादी के पास जले हुए नोटों को भेज दिया और दोबारा रिश्वत की मांग की। जब फरियादी पर दोबारा पैसे देने का दबाव बनाने लगा तो उसने एसीबी से शिकायत की।

एसीबी का डर इतना कि रात को ले जाना पड़ा अस्पताल
गिरफ्तारी के दिन एसीबी पहले सीईओ सुरेन्द्र सिंह का मेडिकल कराने एसएमएस अस्पताल लेकर गई। जहां पर डॉक्टरों ने जांच कर इन्हे एसीबी को सौंप दिया। एसीबी के आने तक सुरेन्द्र सिंह पूरी तरह स्वस्थ था लेकिन अचानक से रात को तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर घबराहट कारण बताया। जिसके बाद इन्हे दवा देकर दोबारा एसीबी के लिए रवाना कर दिया। वहीं रिमांड के दौरान एसीबी के अधिकारियों के सामने भी सुरेन्द्र सिंह भावुक होकर रोने लगा था।

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जमानत पर आज सुनवाई

एसीबी कोर्ट में आज सुबह सीईओ सुरेन्द्र सिंह का वकील जमानत अर्जी पेश करेगा। एसीबी ट्रैक की कार्रवाई और सुरेन्द्रसिंह राठौड़ के स्वास्थ्य का हवाल देकर कोर्ट से जमानत मांगी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से रिकवरी हुई है, करोड़ों के दस्तावेज मिले हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कोर्ट इतनी जल्दी जमानत नहीं दे सकती है। ऐसे में रिश्वतखोर अफसर को कुछ और दिन हिरासत में रहना पड़ सकता है।

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