कोरोना पर गहलोत सरकार सख्त, नियम तोड़े तो 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा, डबल डोज नहीं तो घर से बाहर नहीं

राज्य सरकार ने गजट नोटिफेशन जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक डबल डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद कार्मिक को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

Asianet News Hindi | Published : Jan 8, 2022 3:22 AM IST

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार ने अब सख्ती बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। ये जुर्माना उन लोगों पर लगाया जाएगा, जो सार्वजनिक समारोह में कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगवाए नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा, फेस मास्क नहीं पहनने, नो मास्क नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बिना सूचना दिए समारोह में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होने पर भी सरकार ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। 

राज्य सरकार ने गजट नोटिफेशन जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक डबल डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद कार्मिक को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, http://covidinfo.rajasthan.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 181 नंबर पर सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, सभा, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, मेलों आदि की सूचना देनी होगी। अगर यहां 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो 10 हजार रुपए जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। 

शादी समारोह की वीडियोग्राफी जरूरी
धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य स्थानों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य कर दी है। विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विवाह आयोजन कर्ता द्वारा वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगे जाने वीडियोग्राफी उपलब्ध करवानी होगी।

राजस्थान में लगातार बढ़ रहा कोरोना
राजस्थान में ओमिक्रॉन के नए केस भी रोजाना आ रहे हैं। गहलोत सरकार ने हाल ही में कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोरोना की नई गाइडलाइन 7 जनवरी से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है। नई गाइडलाइन 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। 

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