ऐतिहासिक फैसला ! 13 घंटे में रेपिस्ट गिरफ्तार, 6 घंटे में चालान भी पेश, सिर्फ 28 घंटे की सुनवाई में सजा

Published : Oct 06, 2021, 05:02 PM IST
ऐतिहासिक फैसला ! 13 घंटे में रेपिस्ट गिरफ्तार, 6 घंटे में चालान भी पेश, सिर्फ 28 घंटे की सुनवाई में सजा

सार

देश में पहली बार रेप केस ट्रायल में पांचवें दिन ही सजा मिली, 20 साल की कैद के साथ 2 लाख का जुर्माना

जयपुर : देश में पहली बार रेप केस के ट्रायल में पांचवे दिन ही आरोपी को सजा सुना दी गई है। यह ऐतिहासिक मिसाल पेश की जयपुर की कोर्ट (Jaipur Court ने।  जयपुर के कोटखावदा इलाके में 26 सितंबर को 9 साल की बच्ची को अगवा कर रेप किया गया था। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए 13 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं 6 घंटे में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया था। जिसके बाद 4 दिन में कुल 28 घंटे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया।

26 सितंबर का था मामला
मामला 26 सितंबर का है, जब बच्ची शाम को अपने दादा के लिए बीड़ी लेने घर से बाहर गई थी। उसी दौरान गांव के ही 25 साल का कमलेश मीणा बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और रेप किया। जब बच्ची रोने लगी तो उसने बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश की। जिससे बच्ची बेहोश हो गई। उसे मृत समझ आरोपी वहां से भाग निकला। होश में आने पर जब बच्ची घर पहुंची तो बच्ची की मां कपड़ों पर खून देखाकर हैरान हो गई। जिसके बाद  उसे अस्पताल ले जाया गया। रात को कोटखावदा पुलिस तक मामला पहुंचा। इसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर जयपुर में जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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पहली बार वर्चुअली बयान दर्ज
फैसला सुनाने की न्यायिक प्रक्रिया में सिर्फ पांच दिन ही लगे। यह राजस्थान के न्यायिक इतिहास का पहला मामला बताया जा रहा है, जब इतने कम समय में न्यायिक कार्रवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई हो। इन 5 दिनों में ट्रायल के 4 दिनों में ही पुलिस ने 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। पहली बार वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मासूम बच्ची के बयान दर्ज हुए। 

देश का ऐसा पहला मामला
देश में यह पहला ऐसा केस है, जिसमें मासूम से रेप करने पर आरोपी को केवल चार दिनों के ट्रायल के बाद ही पांचवें दिन सजा सुना दी गई हो। बच्ची को न्याय दिलाने में मुख्य भूमिका जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में दक्षिण जिले के 150 पुलिसकर्मी, पॉक्सो कोर्ट, विशेष लोक अभियोजक, FSL टीम, डॉक्टर और जांच एजेंसियों की रही।

20 साल की जेल, 2 लाख जुर्माना
5 अक्टूबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही रेपिस्ट पर 2 लाख रुपए का जुर्माने भी लगाया गया है। हर कोई कोर्ट के इस फैसले की तारीफ कर रहा है।

पुलिस के 150 जवान जांच में जुटे
पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके बाद 27 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक आरोपी कमलेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन करीब 5 घंटे में जांच पूरी कर शाम तक पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया। मासूम से दुष्कर्म के इस मामले की जांच में करीब 150 पुलिसकर्मियों की टीमें जुटी रही। उच्च अधिकारी के डॉयरेक्शन में सभी पुलिसकर्मियों को अलग-अलग टास्क दिए गए। पुलिस टीम ने सभी टास्क पूरे करते हुए शाम तक फाइल पेश कर दी।

हर दुष्कर्मी को ऐसी ही सजा
आरोपी को सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने लिखा कि हर दुष्कर्मी को जल्द से जल्द और कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित कर सरकार हर पीड़िता को इंसाफ दिलाएगी। हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा ऐसे फैसलों में दिखता है।


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