राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन को लेकर सोमवार को सलमान के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक अब काला हिरण शिकार मामले से जुड़े सभी केस की सुनवाई हाईकोर्ट में एक साथ होगी। जिससे सलमान कोअब बार-बार पेशी से छुटकारा मिलेगा।
जोधपुर. फिल्म एक्टर सलमान खान (salman khan) के लिए आज गुड न्यूज सामने आई है। क्योंकि बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में (Blackbuck Poacing Case) सलमान को राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan high court) ने बड़ी राहत दी है। जिसके तहत अब इस मामले में से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई अब सेशन कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में एक साथ होगी। जिससे सलमान खान को अब बार-बार पेशी के लिए कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। बता दें कि सलमान ने सेशन कोर्ट में अपील करते हुए ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी।
Sonakshi Sinha ने Salman Khan से कर ली गुपचुप शादी! जानें क्या है वायरल हो रही फोटो की हकीकत
फैसले के दौरान सलमान की बहन थीं मौजूद
दरअसल, सोमवार को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने पर सहमति दे दी है। अब सभी मामलों की होगी हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई। जिससे सलमान को अब बार-बार पेशी पर पेश नहीं होना पड़ेगा। इस ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई के वक्त सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट में मौजूद थीं। कोर्ट से राहत के बाद अलवीरा खान (Alvira Khan Agnihotri) जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गईं।
यह भी पढ़ें-Salman Khan के साथ शादी की फोटो पर आया Sonakshi Sinha का रिएक्शन, एक्ट्रेस ने कही ये बात
जानिए क्या है काला हिरण मामला
अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' (Hum Saath - Saath Hain) की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। हालांकि मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। हालांकि हिरण शिकार के दो दशक से भी पुराने इस मामले में फिल्म स्टार सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली के खिलाफ भी सुनवाई जारी है। इन चारों कलाकारों को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।