Agnipath Scheme: जयपुर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू, माहौल बिगाड़ने आशंका

सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है।  लोगों का कहना है कि सरकार ;जयपुर में जो चाहे वह  कर सकती है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने पूरे शहर में अचानक धारा 144 लगा दी है।

जयपुर. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) का देशभर में विरोध हो रहा है। इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्य में आने वाले तीन दिनों में कई बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। रविवार को जयपुर शहर में बड़ी संख्या में बाइक सवारों ने तिरंगा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने खुद इस रैली को ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद पूरे शहर में सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहन और चारपहिया वाहन निकलते रहे और नियम तोड़ते रहे।  अब जयपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने पूरे शहर में अचानक धारा 144 लगा दी है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में भी अग्निपथ योजना को लेकर जयपुर समेत जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। फिलहाल इसे ही देखते हुए धारा 144 लगाने की बात कही जा रही है।

जयपुर शहर में पहले ही बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है। साथ ही अब कोचिंग संचालकों ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में 2 दिन आंदोलन करने की तैयारी की है।  इस बीच जयपुर शहर में अलग-अलग समाज के कुछ संगठन कुछ राजनीतिक संगठन रैलियां, धरने और प्रदर्शन निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी को देखते हुए यह फैसला जयपुर शहर में कमिश्नर ने लिया है। 

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संगठन ने की फैसले की आलोचना
उधर सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है।  लोगों का कहना है कि सरकार ;जयपुर में जो चाहे वह  कर सकती है। कांग्रेसी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।  उनको कहीं से भी किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई संगठन इस तरह का धरना प्रदर्शन करता है तो उसे अनुमति लेनी होगी और यह अनुमति बहुत जरूरी होने पर ही पुलिस अपनी तरफ से देगी । लोगों का कहना है कि यह सरकार और पुलिस का दोहरा रवैया है जो पूरी तरह से गलत है।  देश में सभी को अपनी बात रखने की आजादी है।

कब तक रहेगी धारा 144
आदेश में कहा गया है कि यह फैसला 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त की मध्य रात्रि तक रहेगा। हालांकि आदेश में ये भी साफ किया गया है कि इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया में किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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