
जोधपुर. राजस्थान के जोधपुर शहर से बड़ी खबर सामने आई है। जोधपुर शहर क्षेत्र में आज से दिवाली के बाद तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने यह फैसला लेते हुए आज इसकी सूचना जारी की है । सभी आईपीएस अफसरों से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक को इसकी जानकारी दे दी गई है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि 144 की पालना करने के लिए उन्हें क्या करना है।
धारा 144 के तहत पटाखे छोड़ने के भी नियम
जोधपुर पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार बंसल ने आज कुछ देर पहले ही आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि क्योंकि त्यौहार का समय आ रहा है इसलिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है । धारा 144 के तहत जो कार्य निषेध हैं उन कार्यों को करने पर एक्शन लिया जाएगा । पुलिस कमिश्नरने कहा कि धारा 144 के सख्त पालना के लिए सभी पुलिस अफसरों और थाना अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत पटाखे छोड़ने के भी नियम बताए गए हैं। रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी । उसके बाद अगर आतिशबाजी की जाती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी ।
नियम टूटने पर तुरंत गिरफ्तार करेगी पुलिस
बंसल ने कहा कि राह चलते लोगों पर, भीड़ में या माहौल खराब करने के लिए आतिशबाजी की गई तो मौके पर ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले कोई मैसेज या कोई टिप्पणी की गई तो भी पुलिस तुरंत एक्शन लेगी और ऐसा करने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बंसल ने कहा कि पटाखे चलाने के लिए खुले हुए क्षेत्र का ही चुनाव करें ताकि किसी को परेशानी ना हो । भीड़भाड़ वाले इलाके में या अस्पताल के आसपास अगर पटाखे चलाए जाते हैं तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी ।
सरकार ने जारी की त्यौहार को लेकर एडवाइजरी
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों जोधपुर में भी तगड़ा बवाल हुआ था। जोधपुर में ईद के मौके पर ऐसा बवाल मचा था कि 7 दिन तक कर्फ्यू की स्थिति रही थी और प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। मामूली टिप्पणियों और भड़काऊ बयानबाजी के बाद जोधपुर में बवाल भड़का था । इस बवाल के बाद अब पहले ही
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