सरकारी स्कूल के टीचर ने साथी के साथ मिलकर की नाबालिग के साथ दरिंदगी, फिर उसी दोस्त को फंसा हुआ फरार

राजस्थान के सीकर जिले में अपने ही शिक्षक और उसके साथी से दरिंदगी का शिकार  हुई नाबालिग को न्याय मिला पर वो भी अभी अधूरा है। क्योंकि साथी को गुरूवार के दिन6 साल की सजा सुनाई वहीं आरोपी व्याख्याता अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी है।

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में एक सरकारी स्कूल के व्याख्याता ने 12 वीं कक्षा की छात्रा के साथ पहले तो खुद दो बार बलात्कार किया, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे हवस का शिकार बनाया। घटना के बाद व्याख्याता तो फरार हो गया लेकिन साथी पकड़ा गया। जिसे कोर्ट ने छह साल बाद सात साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश अशोक चौधरी ने बुधवार को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है। 

ये था मामला
लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि 28 फरवरी 2016 को पीडि़ता के पिता ने नीमकाथाना सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल के व्याख्याता  राहुल जाट ने 25 सितंबर 2015 को किताबें देने के बहाने उसे घर से बाहर बुलाया और कार में बिठाकर नीमकाथाना ले गया। जहां उसने जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर भाई को भी जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद राहुल जाट ने दो अक्टूबर को फिर उसके साथ स्कूल ऑफिस में ज्यादती की। 

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अपने साथी से भी करवाई हैवानियत, फसा कर हुआ फरार
इसके बाद 14 फरवरी 2016 को जब वह कुए पर गई तो राहुल जाट ने मोबाइल से फोन पर धमकी देते हुए फिर कार में बिठा लिया और अपने दोस्त कृष्ण देशवाल के साथ खेतड़ी की तरफ ले गया। जहां  सुनसान जगह पर दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। किसी को बताने पर भाई सहित उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद वे उसे बालाजी फाटक पर छोड़ गए। जिसके बाद परिजनों को वह बदहवास हालत में मिली तो पूछने पर उसने सारा माजरा बताया। घटना के बाद पिता ने सदर थाने में रिपोर्ट दी। जिसके बाद पुलिस ने कृष्ण देशवाल को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन राहुल फरार हो गया।

16 गवाह व 21 दस्तावेज पेश
लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में कोर्ट में 16 गवाह के बयान व 21 दस्तावेज पेश किये गए। जिसके आधार पर कोर्ट ने बुधवार को कृष्ण को सात साल की सजा व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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