राजस्थान में एक17 साल की किशोरी से अलग- अलग जगह ले जाकर आरोपी द्वारा किया गया बलात्कार। पीड़िता ने की थी जिसकी शिकायत। युवती को पांच साल बाद मिला न्याय। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी के सुनाया 10 साल का कारावास।
सीकर. राजस्थान के सीकर जिले की एक नाबालिग युवती बीमार होने पर अस्पताल में उपचार के लिए गई थी। वहीं पर आरा मशीन पर काम करने वाला युवक भी आया हुआ था। हरियाणा के सिरसा निवासी युवक ने सीकर के नीमकाथाना की 17 वर्षीय युवती से दोस्ती करने के बाद उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। फिर उसे अलग अलग जगह घुमाते हुए उसने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। रेलवे स्टेशन पर भी उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया। मामले में पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके पाचं साल बाद पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो क्रम-दो अशोक चौधरी ने कारावास के साथ 28 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया है।
2017 का है मामला, 15 गवाहों ने दी गवाही
विशिष्ट लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी पांच साल पहले नाबालिग को भगाकर ले गया था। इस पर परिवार ने वर्ष 2017 में 27 फरवरी को थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने सीकर रेलवे स्टेशन सहित कई जगह पर उसके साथ बलात्कार किया। इस पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान व 21 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कारावास व 28 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले में जुर्माने की 25 हजार रुपये की राशि पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं।
पीडि़ता को मिलेंगे 25 हजार व प्रतिकर राशि
कोर्ट द्वारा आरोपी गोविंद पर लगाये गए 28 हजार रुपये के जुर्माने में से 25 हजार रुपए की राशि पीडि़ता को दी जाएगी। इसके लिए भी कोर्ट ने आदेश में अलग से जिक्र किया है। इसके अलावा न्यायाधीश अशोक चौधरी ने पीड़िता के लिए कंपनसेशन राशि की सिफारिश भी की है।
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