राजस्थान के बीकानेर में अजीबोगरीब फरमान, कचौड़ी बेचने के लिए B.Sc. केमिस्ट्री की डिग्री जरूरी

आदेश के अनुसार कचौड़ी व्यापारी केमिस्ट्री B.Sc. या इससे ग्रेजुएट युवक को नौकरी पर रखेंगे उसको ही फ़ूड लाइसेंस दिया जाएगा। यानि जिन दुकानदारों के पास B.Sc ग्रेजुएट नौकर या यह डिग्री नहीं होगी वह अब कचौड़ी नहीं बेच सकता है। यह नियम घर में पपड़ी और बड़ी बनाने वाले अन्य छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा।
 

Asianet News Hindi | Published : Oct 28, 2020 2:39 PM IST / Updated: Oct 28 2020, 09:24 PM IST

बीकानेर (राजस्थान). बीकानेर वैसे तो अपनी भुजिया और पापड़ को लेकर खास पहचान रखता है। जहां इस शहर में हर साल करोंडों का का कारोबार होता है। लेकिन इस समय यह शहर एक अजीबोगरीब फरमान के चलते चर्चाओं में बना हुआ है। जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। अब यहां कचौड़ी बेचने के लिए B.Sc. केमिस्ट्री की डिग्री होना अनिवार्य कर दिया है। यानि जिसके पास यह डिग्री होगी वही इनकी दुकान लगा सकता है। जानिए क्या हैं इससे जुड़े और नियम...

B.Sc ग्रेजुएट ही बेच पाएगा कचौड़ी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह हैरान कर देने वाला फरमान जिला प्रशासन ने दिया है। आदेश के अनुसार कचौड़ी व्यापारी केमिस्ट्री B.Sc. या इससे ग्रेजुएट युवक को नौकरी पर रखेंगे उसको ही फ़ूड लाइसेंस दिया जाएगा। यानि जिन दुकानदारों के पास B.Sc ग्रेजुएट नौकर या यह डिग्री नहीं होगी वह अब कचौड़ी नहीं बेच सकता है। यह नियम घर में पपड़ी और बड़ी बनाने वाले अन्य छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा।

100 रुपए की जगह  7 हजार 500 देने होंगे
इतना ही नहीं अब इस आदेश में अब फूड लाइसेंस की फीस भी काफी बढ़ा दी गई है। जहां कल तक लाइसेंस की सालाना फीस 100 रुपए थी वह अब 7 हजार 500 कर दी गई है। खबरों के मुताबिक, यह नियम 1 नबंवर से लागू कर दिए जाएंगे।

जिले की जगह दिल्ली से मिलेगा फूड लाइसेंस 
इस नय आदेश में यह बताया गया है कि अब व्यापारी जो लाइसेंस जिले के हेल्थ अधिकारी से बनवाते थे वह नहीं दे सकेगा। अब फूड लाइसेंस लेने के लिए 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली' से लेना होगा। जिसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके साथ आवेदक को B.Sc. केमिस्ट्री की डिग्री  साथ में लगानी होगी। जिसके बाद दुकानदार के माल और पानी की जांच होने के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा।

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