महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण शरण सिंह को राहत: 20 जुलाई तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अंतरिम बेल

बृजभूषण शरण सिंह व तोमर की नियमित जमानत पर कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह ने बृजभूषण शरण को 25 हजार रुपये के निजी मुचलका पर राहत दी है।

Women Wrestlers Sexual Harassment case: कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में मंगलवार को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह व विनोद तोमर पेश हुए। बृजभूषण शरण सिंह व तोमर की नियमित जमानत पर कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह ने बृजभूषण शरण को 25 हजार रुपये के निजी मुचलका पर राहत दी है।

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर दो एफआईआर दर्ज है। एक एफआईआर नाबालिग महिला पहलवान ने दर्ज कराए थे लेकिन बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। बीते 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह वगैरह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने नाबालिग के मामले में शिकायत वापसी के बाद पॉक्सो केस रद्द करने की भी अपील की थी। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के अनुसार आरोप पत्र आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत दायर किया गया था।

Latest Videos

1000 पेज की चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने बीते 15 जून को कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। एक हजार से अधिक पेज वाले चार्जशीट में कम से कम 100 लोगों से पूछताछ व बयान दर्ज हैं। 15 वह गवाह हैं जिन्होंने पहलवानों के पक्ष में गवाही दी है। चार्जशीट में पहलवानों के दोस्तों व परिवारीजन के भी बयान शामिल किए गए हैं।

दरअसल, छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट के आदेश पर दो केस दर्ज किए गए थे। एक केस में यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, पीछा करना, गलत तरीके से कैद करना सहित कई गंभीर आरोप हैं। जबकि दूसरे केस में पॉक्सो सहित अन्य आरोपों की धाराओं को दर्ज किया गया है। हालांकि, नाबालिग पहलवान द्वारा आरोप वापस लेने के बाद पुलिस ने कोर्ट से पॉक्सो खत्म करने का अनुरोध किया है। उधर, दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित किए जाने के पर्याप्त सबूत पेश कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सांसद बृजभूषण को 18 जुलाई को तलब किया था। 

यह भी पढ़ें:

ओडिशा की महिला शिक्षिका स्मिता मानसी जेना को यूनाइटेड नेशन्स और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्यों सराहा?

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

The Order of Mubarak al Kabeer: कुवैत में बजा भारत का डंका, PM मोदी को मिला सबसे बड़ा सम्मान #Shorts
Mahakumbh 2025: महाकुंभ में तैयार हो रही डोम सिटी की पहली झलक आई सामने #Shorts
20वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड, कुवैत में 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' से सम्मानित हुए पीएम मोदी
अब एयरपोर्ट पर लें सस्ती चाय और कॉफी का मजा, राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था मुद्दा
बांग्लादेश ने भारत पर लगाया सबसे गंभीर आरोप, मोहम्मद यूनुस सरकार ने पार की सभी हदें । Bangladesh