घर बदला या वोटर लिस्ट से कट गया नाम? जानिए कैसे जुड़वाएं वापस, स्टेप-बाय-स्टेप यहां है गाइड

Published : Jul 11, 2025, 02:04 PM IST
voter list

सार

Voter List Update News: वोटर लिस्ट से नाम कटने पर परेशान ना हों! ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं या 1950 पर कॉल करें। बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6 भरें और अपना वोटिंग अधिकार वापस पा सकते हैं।

Bihar Nes: वोटर कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ है, जो न सिर्फ़ पहचान का प्रमाण है, बल्कि आपको वोट देने का अधिकार भी देता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।

क्या वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी आप वोट दे सकते हैं?

इसका जवाब है हां, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप वोट दे सकते हैं। असली पहचान वोटर लिस्ट में नाम होना है, कार्ड होना नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए।

नाम कट गया है, तो कहां करें शिकायत

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो सबसे पहले आप इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाकर 'शिकायत दर्ज करें' या 'सुझाव साझा करें' सेक्शन में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करें।

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अगर आपके पास पहले से लॉगिन नहीं है, तो आपको वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आप कुछ ही मिनटों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन या बीएलओ से भी मदद ली जा सकती है

अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में दिक्कत आ रही है, तो आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने इलाके के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ फोटो, कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे और फॉर्म 6 भरना होगा। यह फॉर्म भरने के बाद आपका नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।

अगर आपने अपना घर या इलाका बदल लिया है तो क्या करें?

अगर आपने एक ही शहर में रहते हुए भी अपना घर या इलाका बदल लिया है, तो पुराने इलाके की वोटर लिस्ट से नाम हटवाना ज़रूरी है। इसके बाद आपको फॉर्म 7 भरना होगा, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को अपने एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के साथ अटैच करके बीएलओ के पास जमा कर दें। इसके बाद आपका नाम नए पते की वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।

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हर नागरिक को वोट देने का अधिकार और ज़िम्मेदारी दोनों है। इसलिए, यह ज़रूरी है कि आप समय रहते पुष्टि कर लें कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर नहीं है, तो यहाँ बताए गए आसान तरीकों से इसे दोबारा जुड़वाएँ।

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