
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मतदाता 1 सितंबर तक अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं, जबकि मतगणना प्रपत्र 25 जुलाई तक जमा करने होंगे। आयोग ने यह भी बताया कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को कोई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एक मज़बूत लोकतंत्र के लिए एक साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।
बिहार में वोटर लिस्ट के गहन सत्यापन की समय-सीमा पर सवाल उठ रहे थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता 1 सितंबर तक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। उन्हें 25 जुलाई तक मतगणना प्रपत्र जमा करने होंगे। जबकि दस्तावेज़ 1 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में ऐसे मतदाताओं की संख्या लगभग पांच करोड़ है।
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इस संदर्भ में देखा जाए तो बिहार के कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में से लगभग तीन करोड़ मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की आवश्यकता है। बिहार में चल रहे सघन सत्यापन में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है। अब तक लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतगणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। आयोग ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा रहा है, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मतदाता सूची को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति थी। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या उसमें सुधार कराने के लिए 1 सितंबर तक का समय है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। इससे मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। मतदाता अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मतदाता किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं।
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