
Rouse Avenue Court : राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा नेता विपक्ष राबड़ी देवी के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को IRCTC घोटाला मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। आईआरसीटीसी स्कैम और लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया और लालू परिवार पर आरोप भी तय हो गए हैं। अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब, बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। अब लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू पर IPC 420, IPC 120B प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) के तहत आरोप तय किए हैं। जिसमें लालू यादव के तीन मेंबर समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं लालू परिवार के अलावा इस मामले मेंIRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल हैं। भ्रष्टाचार को लेकर यह फैसला जज विशाल गोगने ने सभी की मौजूदगी में सुनाया है।
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दरअसल, यह आईआरसीटीसी स्कैम साल 2004 से 2009 के बीच का है, इस दौरान लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। लालू ने बिहार के लोगो को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप D पोस्ट के लिए नौकरी दी थी। इसके बदले लोगो ने लालू प्रसाद के परिजनों को नाम अपनी जमीन दी थी। इसके अलावा CBI का आरोप है कि इसी बीच IRCTC के दो होटलों (रांची और पुरी) के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से सुजाता होटल्स नाम की निजी फर्म को दिया गया था। जिसमें भी करप्शन किया गया था।
कोर्ट ने फैसला करते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट से सबसे पहले अदलात में लालू को खडे होने के लिए कहा और उनपर लगे आरोप बताए साथ ही पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं? गिल्टी प्लीड करते हैं? या ट्रायल का सामना करेंगे? सारी बातों का जबाव देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा-उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं।
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