बिहार में शादियों में बंदूकबाजी पर लगाम, इन लोगों का लाइसेंस होगा रद्द

बिहार पुलिस अब शादी-ब्याह में हथियार लहराने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। बॉडीगार्ड के जरिए धमकाने पर भी होगी कार्रवाई। हथियार और लाइसेंस जब्त होंगे, बॉडीगार्ड रखने वाले पर भी एक्शन।

पटना न्यूज: बिहार में शादी-ब्याह में हथियार लहराने वालों के खिलाफ अब बिहार पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। अब शुभ कार्यों में हथियार दिखाना लोगों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल, बिहार पुलिस ने निजी अंगरक्षक या बाउंसर के बल पर हथियार दिखाने वालों पर नकेल कसने का फैसला किया है। राज्य में शादी-ब्याह, जन्मदिन की पार्टियों और अन्य सार्वजनिक समारोहों में निजी अंगरक्षकों के बल पर हथियार दिखाने या दिखाने की घटनाएं बढ़ रही थीं।

बढ़ती गुंडई को देखते लिया गया फैसला

डीजीपी ने कहा है कि यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी। राज्य के किसी भी कोने में गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ती गुंडई को देखते हुए बिहार पुलिस ने यह कदम उठाया है। अक्सर लोग शादियों में अपने पैसे और संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए निजी अंगरक्षक रखकर अपनी मर्जी चलाते थे। कई बार ये अंगरक्षक सार्वजनिक स्थानों पर हथियार दिखाते थे। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी।

Latest Videos

बॉडीगार्ड रखने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई

अगर इस मामले में बाउंसर या अंगरक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनका हथियार जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उसके हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। सिर्फ बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि बॉडीगार्ड रखने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगी। पूरे राज्य में कार्रवाई होगी। नालंदा और रोहतास जिले के बाद अब राज्य के सभी जिलों में ऐसी कार्रवाई होगी। बता दें कि नालंदा से अक्सर हथियार लहराने के कई मामले सामने आते रहते हैं।

हथियार दिखाने पर सख्त कार्रवाई

आर्म्स एक्ट 2016-32 इस एक्ट के तहत सार्वजनिक जगहों पर हथियार दिखाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ हथियार भी जब्त किया जाएगा। बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2011- इस नियमावली के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक और उसकी गतिविधियों का सत्यापन किया जाता है। राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और पूरे राज्य में ऐसी कार्रवाई की जाएगी।

बॉडीगार्ड के जरीए धमकाने पर होगी कार्रवाई

डीजीपी का आदेश डीजीपी आलोक राज ने कहा है कि बॉडीगार्ड रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने बॉडीगार्ड के बल पर किसी को डराने या रौब दिखाने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया है कि यह नियम पूरे बिहार में लागू होगा.

ये भी पढ़ें- 

मुखिया का अश्लील Video Viral, योजना का लाभ दिलाने के नाम पर करता था गंदा काम

लालू ने लिट्टी खाने के लिए रुकवाया काफिला, साथ में मंगाई हरी मिर्च…

Share this article
click me!

Latest Videos

जाकिर हुसैन के निधन के बाद क्यों वायरल हो रही आखिरी पोस्ट, खास था वीडियो । Zakir Hussain Death
Murti Found in Sambhal: संभल में कुएं से मिली मूर्तियां, कीजिए दर्शन #Shorts
Delhi Election: अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, केजरीवाल मिल गया बड़ा आश्वासन
Yogi Adityanath: मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से क्यों नहीं निकल सकती शोभायात्रा #Shorts
Murti Found in Sambhal: संभल में कुएं की खुदाई में निकली गणेश पार्वती की मूर्तियां! देखें Video