
हर रोज़ की तरह बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। दादा की उंगलियां थामे तीनों मासूम भाई सड़क के किनारे-किनारे धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि यह मासूमियत किसी की लापरवाही की भेंट चढ़ जाएगी। अचानक पीछे से आती तेज़ रफ्तार कार ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए छीन ली।
सोमवार दोपहर पालवल के उत्तावर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। नशे में धुत एक पुलिसकर्मी की नई खरीदी गई कार ने तीन बच्चों को कुचल दिया। हादसे में दो भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।
मृतकों की पहचान मोहम्मद अयान (13 वर्ष, कक्षा 4) और मोहम्मद अहसान (9 वर्ष, कक्षा 3) के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई थे। उनका छोटा भाई मोहम्मद अर्जाान (7 वर्ष, कक्षा 2) गंभीर रूप से घायल है और पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती है।
पुलिस के मुताबिक, हादसा सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच हुआ, जब बच्चे अपने दादा आस मोहम्मद के साथ स्कूल से लौट रहे थे। दादा ने बताया कि बच्चे उनसे कुछ कदम आगे चल रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज़ रफ्तार कार ने आकर तीनों को टक्कर मार दी। कार सड़क छोड़कर धूल भरे फुटपाथ पर चढ़ गई थी।
आरोपी की पहचान नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो नूंह डीएसपी ऑफिस में हेड कॉन्स्टेबल के तौर पर तैनात है। वह अपनी नई खरीदी गई हुंडई एक्स्टर कार से नूंह से पहाड़ गांव (अपने घर) लौट रहा था। कार पर अभी अस्थायी नंबर प्लेट थी और सीटों पर प्लास्टिक कवर भी मौजूद थे।
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डीएसपी (हाथीन) मोहिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी उस समय वर्दी में था और प्रारंभिक जांच में नशे में होने की आशंका जताई गई है। मेडिकल रिपोर्ट से स्थिति साफ होगी।
हादसे के बाद ग्रामीणों ने आरोपी पुलिसकर्मी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई की और कार को नुकसान पहुंचाया। चश्मदीद ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी घटना के बाद भी अहंकार में दिख रहा था और उसकी हालत साफ बता रही थी कि वह शराब के नशे में था।
स्थानीय निवासी तारीफ हुसैन ने बताया कि घायल बच्चों को ग्रामीणों ने एंबुलेंस का इंतजार न करते हुए निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दो की जान नहीं बचाई जा सकी। तीसरा बच्चा गंभीर हालत में अब भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है।
पीड़ित परिवार के दादा आस मोहम्मद की शिकायत पर उत्तावर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु) और 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत मुकदमा कायम किया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।
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