Bengaluru: बेंगलुरु में धोखाधड़ी का शिकार हुआ शख्स, कैब ड्राइवर ने फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर ऐंठे ज्यादा पैसे, जानें पूरी बात

खुमान ने आरोप लगाया कि टर्मिनल 1 पर उबर जोन के लेन 3 के पास आरोपी गौड़ा ने खुद को उसका नियुक्त ड्राइवर बताया और उसे तवरेकेरे पहुंचाया। उस वक्त उसके कैब ऐप पर 914 रुपया किराये के रूप में दिखा रहा था।

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक कैब ड्राइवर ने एक पैसेंजर को पेमेंट से जुड़ी फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर ज्यादा पैसे ऐंठ लिए। घटना 5 फरवरी की है, जब 20 साल का खुमान सुबह में शहर के बाहरी इलाके देवनहल्ली में स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIE) पर एक दोस्त को छोड़ने के बाद कोरमंगला में तवरकेरे के लिए उबर के माध्यम से एक कैब बुक की।

खुमान ने आरोप लगाया कि टर्मिनल 1 पर उबर जोन के लेन 3 के पास आरोपी गौड़ा ने खुद को उसका नियुक्त ड्राइवर बताया और उसे तवरेकेरे पहुंचाया। उस वक्त उसके कैब ऐप पर 914 रुपया किराये के रूप में दिखा रहा था। हालांकि, बताए गए पते पर पहुंचने के बाद आरोपी ड्राइवर गौड़ा ने कथित तौर पर खुमान से 914 रुपये लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका किराया 5,194 रुपये बनता है। पीड़ित खुमान ने FIR रिपोर्ट में कहा कि ड्राइवर ने ज्यादा पैसे ऐठने के चक्कर में उसे फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाया।

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पुलिस ने दिया आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा

पैसे ट्रांसफर करने के बाद खुमान को जल्द ही एहसास हुआ कि हवाई अड्डे से शहर तक कैब की सवारी का किराया काफी कम था। वहीं शहर से दूर होने के कारण उन्होंने 13 फरवरी को शिकायत दर्ज करायी। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने कहा, "हम उसके वाहन को भी जब्त कर लेंगे और उसका मोबाइल डिवाइस जब्त कर लेंगे। ड्राइवर के हमारी हिरासत में आने के बाद हमें कार्यप्रणाली का पता चल जाएगा।"

आरोपी ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की गई धाराएं

KIE पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करना), और 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया। राइड-हेलिंग सेवाओं से जुड़े एक टैक्सी ड्राइवर पर एक यात्री से अधिक किराया वसूलने का आरोप लगाया गया है। लोइयुम खुमान की एक रिपोर्ट के बाद, भरत गौड़ा के खिलाफ एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई, जो लाइसेंस प्लेट KA 13 D 7673 के साथ वाहन चला रहा था।

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