त्रिपुरा के गोमती जिले की एक कोर्ट ने 2021 में एक हाउसवाइफ से गैंग रेप के मामले में 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले ने पूर्वोत्तर राज्य को झकझोर कर रख दिया था।
अगरतला. त्रिपुरा के गोमती जिले की एक कोर्ट ने 2021 में एक हाउसवाइफ से गैंग रेप के मामले में 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले ने पूर्वोत्तर राज्य को झकझोर कर रख दिया था।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एच चक्रवर्ती ने जघन्य अपराध करने के लिए 6 मार्च को ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रब्बन अली, समीमन अली और दुधु मिया पर प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये सभी सिपाहीजाला जिले के सोनमुरा के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, गोमती जिले के किला का एक कपल 20 नवंबर,2022 को गोमती के जिला मुख्यालय शहर उदयपुर से लगभग 8 किमी दूर पाटीचेरी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था।
एक अधिकारी ने बताया कि आधी रात के करीब जब वे बाइक से लौट रहे थे, तो युवकों के एक ग्रुप ने उनका पीछा किया और बाइक को टक्कर मार दी। दंपति सड़क पर गिर गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए गिरोह ने महिला का अपहरण कर लिया और उसे पास के जंगल में ले गए। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "उन्होंने महिला के साथ गैंगरेप किया।"
दोषियों ने पीड़िता के पति के साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और महिला को एक सुनसान इलाके में ले जाकर पूरी रात उसके साथ गैंग रेप किया था।
अगली सुबह महिला को दर्दनाक अवस्था में घटनास्थल से पाया गया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में गोमती जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां इस चौंकाने वाली घटना के तीन दिन बाद पीड़िता ने बलात्कारियों के खिलाफ अपना बयान दिया था।
क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच की और पांचों आरोपियों के खिलाफ तुरंत सुनवाई की दिशा में काम करते हुएचार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर पलटू दास ने 7 मार्च को कहा, "मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने सभी पांच लोगों को असहाय महिला से बलात्कार का दोषी पाया और उन्हें 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।"
क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने 42 गवाहों को पेश किया। इसके आधार पर जज ने अपना फैसला सुनाया।
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