दिल्ली में 13 किमी तक लड़की को कार से घसीटने का मामला, चार्जशीट में ऐसा क्या है, जो चौंका गया?

बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 31 दिसंबर, 2022 की रात 20 वर्षीय रेखा उर्फ अंजलि की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद उसके नग्न शरीर को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 

Contributor Asianet | Published : Jul 18, 2023 5:33 AM IST

नई दिल्ली. बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 31 दिसंबर, 2022 की रात 20 वर्षीय रेखा उर्फ अंजलि की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद उसके नग्न शरीर को करीब 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने स्वीकार कर लिया कि उहोंने जानबूझकर लड़की को कार से घसीटा था। इस मामले में 27 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी।

दिल्ली कंझावला हिट एंड रन केस, रेखा उर्फ अंजिल एक्सीडेंट, पढ़िए 10 बड़ी बातें

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1. दिल्ली के कंझावला इलाके में कार की टक्कर के बाद स्कूटी से गिरकर नीचे फंसी 20 वर्षीय रेखा उर्फ अंजलि को 13 किमी तक घसीटकर मार डाला गया था। इस भयानक घटना के चारों आरोपियों ने मान लिया कि उन्होंने जानबूझकर लड़की को कार से घसीटा था।

2.अभियोजन पक्ष( prosecution) ने आरोप तय करने पर बहस के दौरान अदालत को बताया कि चारों आरोपी पीड़िता को घसीटने के लिए सहमत हुए थे।

3.एडिशनल सेशन जज नीरज गौड़ ने 17 जुलाई को उस कार में बैठे अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए हैं।

4.पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों-आशुतोष भारद्वाज, अंकुश और दीपक खन्ना के खिलाफ भी धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या गलत जानकारी देना), 212 (अपराधी को शरण देना) और 182 (झूठी जानकारी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

5.इस मामले में आरोप तय करने पर बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश सुनाने की तारीख 27 जुलाई तय की है।

6. स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि चार आरोपी (कार में) कार के नीचे फंसी पीड़िता को घसीटकर ले जाने के लिए राजी हुए थे। इसके बाद उन्होंने 13 किमी तक घसीटा, जिससे पीड़ित की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य के लिए उन पर आईपीसी की धारा 302 और 120बी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

7.पुलिस ने मामले में 2 जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था।

8. सह-अभियुक्त आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को बाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि वर्तमान अदालत ने 13 मई को दीपक खन्ना को राहत दी थी।

9. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को सात आरोपियों के खिलाफ 800 पेज की चार्जशीट दायर की थी।

10. हादसे के समय अंजलि के साथ उसकी सहेली भी थी, लेकिन वो डरकर भाग गई। मामले में पुलिस ने अपने 11 कर्मियों को भी निलंबित कर दिया था, जो उस रास्ते पर पीसीआर और पिकेट ड्यूटी पर थे। क्लिक करके पढ़ें

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