
कोट्टायम (Kottayam). एक लोकल कोर्ट ने 2013 में एक बुजुर्ग कपल की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को शुक्रवार(24 मार्च) को मौत की सजा सुनाई। एडिशनल सेशंस कोर्ट ने अरुण ससी को अपने रिश्तेदार थंकम्मा (68) और उसके पति भास्करन नायर (71) की लूट के इरादे से हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई।
1. एडिशनल सेशंस कोर्ट ने एक दशक पहले मणिमाला के पास पझायिडोम में एक बुजुर्ग कपल की जघन्य हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को दोषी अरुण ससी को मौत की सजा सुनाई।
2.जज जे नाज़ेर ने बुजुर्ग दंपती भास्करन नायर और थंकम्मा के सिर पर हथौड़े से मारने के आरोप में पझायडोम के चूरापड्डी निवासी अरुण (39) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हत्याकांड 28 अगस्त, 2013 को हुआ था।
3. अदालत ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति को बुजुर्ग दंपति की रक्षा करनी थी, क्योंकि उनकी बेटियां विदेश में थीं, लेकिन उसने नृशंस हत्या की, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
4.कोर्ट ने जुर्माने के साथ लूटपाट के लिए घातक हथियार का इस्तेमाल करने और घर जघन्य अपराध के लिए में घुसने के लिए क्रमशः सात और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
5.अतिरिक्त अभियोजक के जितेश ने कहा कि दोषी दंपति के घर पहुंचा और नायर और उसकी पत्नी पर हथौड़े से बेरहमी से हमला किया।
6. कोर्ट को बताया गया कि अरुण को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हत्या में उसकी भूमिका का खुलासा हुआ।
7.अरुण पीड़िता का रिश्तेदार है। भास्करन नायर, एक सेवानिवृत्त पीडब्ल्यूडी अधीक्षक और थंकम्मा एक रिटायर्ड केएसईबी कर्मचारी थीं। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पझायिदोम में चिरकदावु पंचायत में अपने घर में मृत पाए गए थे।
8. मामले के अनुसार, अरुण थंकम्मा के भाई का बेटा है और उसने कार खरीदने के लिए पैसों का अरेंजमेंट करने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
9. पुलिस को दो मंजिला घर की सीढ़ी के पास फर्श पर दंपति के शव पड़े मिले थे। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि अरुण रात करीब आठ बजे दंपति के घर पहुंचा था।
10. पुलिस के अनुसार उसने सबसे पहले टेलीविजन देख रहे भास्करन नायर पर हमला किया और हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी।
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