दिल्ली में 2 हजार का नोट लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा शख्स, पंप कर्मचारी को इनकार करना पड़ा महंगा, आ गई बड़ी आफत

Published : May 27, 2023, 05:14 PM ISTUpdated : May 27, 2023, 05:15 PM IST
2000 note denied

सार

आरबीआई ने जारी किए 2 हजार रुपए के नोट को 19 मई से वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद से ही जनता इनको खपाने के लिए पेट्रोल पंप पर जा रही है। लेकिन दिल्ली में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने इसे लेने से मना कर दिया। तब पीड़ित शख्स ने पुलिस थाने में शिकायत की।

नई दिल्ली (new delhi news). जब से आरबीआई ने 2 हजार के नोट को वापस लेने की घोषणा की है। तब से ही लोग इन नोटों को खपाने में लगे है। कई लोग इसे अपने बैंक खातों में जमा करा रहे है तो कई ऑनलाइन ऑर्डर देकर उसका पैमेंट कैश कर रहे है जिसमें वे 2 हजार रुपए का नोट दे रहे है। वहीं कई लोग इन्हें पेट्रोल भरवाने के बाद 2 हजार के नोट देकर भुगतान कर रहे है। कई जगह तो इनको ले लिया जा रहा है लेकिन कुछ जगहों पर इसे लेने से कर्मचारी आनाकानी कर रहे है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया। एक शख्स ने नोट के बदले पेट्रोल भपरवाने का सोचा लेकिन उसके साथ अजीब वाकया हो गया। पेट्रोल भराने के बाद जैसे ही उसने 2 हजार के नोट दिया तो कर्मचारी ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित युवक शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचा। मामला कोटला के साउथ एक्सटेंशन का है।

दिल्ली स्थित पेट्रोल पंप में कर्मचारी ने 2 हजार नोट लेने से किया इनकार

दरअसल पूरा मामला साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 का है। यहां एक युवक अपनी स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा और 400 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया। इसके बाद उसका बिल भरने के लिए युवक ने 2 हजार रुपए का नोट निकाल कर दिया तो पंप के कर्मचारी ने उससे नोट लेने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर पहले दोनों को बीच बहस भी हुई बावजूद इसके कर्मचारी नोट लेने के लिए नहीं माना। इसके बाद युवक नजदीक ही स्थित कोटला पुलिस स्टेशन पहुंचा और भारतीय मुद्रा का अपमान बताते हुए नोट नहीं लेने के लिए पेट्रोल कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

भारतीय मुद्रा को लेने से मना करने पर हो सकती है 3 साल की सजा

कोटला पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक द्वारा पेट्रोल पंप कर्मचारी द्वारा 2 हजार रुपए का नोट नहीं लेने की शिकायत दर्ज कराई गई है। युवक की शिकायत पर जांच की जा रही है। जानकारी हो की रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा को लेने से मना करना इंडियन मुद्रा अधिनियम की धारा 124-A के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए मना करने वाले को 3 साल से लेकर लाइफटाइम तक की सजा तक हो सकती है। इसके साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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